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Pawan Khera को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, Himanta Sarma को झटका! क्या पवन खेड़ा के आरोपों में दम था या ये महज एक सियासी जंग है? शीर्ष अदालत ने गिरफ्तारी पर रोक लगाकर मामले को नया मोड़ दे दिया है।
देश की सियासत से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता पवन खेड़ा (Pawan Khera) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) से एक बहुत बड़ी कानूनी राहत मिल गई है। शीर्ष अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) दे दी है, जिसका मतलब है कि अब उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल पूरी तरह से रोक लग गई है। यह पूरा मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा (Riniki Bhuyan Sarma) पर लगाए गए आरोपों से जुड़ा है।
दरअसल, पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया था कि रिनिकी भुइयां सरमा के पास कई विदेशी पासपोर्ट हैं और उनकी विदेशों में बेनामी संपत्तियां हैं। इन बयानों के बाद असम पुलिस ने खेड़ा के खिलाफ मानहानि, जालसाजी और आपराधिक साजिश जैसी गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। हालांकि, कोर्ट में पवन खेड़ा की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) ने पुरजोर दलील दी कि यह मामला पूरी तरह से मानहानि का है और इसके लिए जांच के नाम पर हिरासत में लेना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माना कि इस केस में कस्टोडियल इंटेरोगेशन की आवश्यकता नहीं है और खेड़ा को जमानत दे दी। खेड़ा ने स्वयं भी अदालत से कहा कि उन्हें केवल अपमानित करने और डराने के उद्देश्य से गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी। अब इस फैसले के बाद कांग्रेस खेमा काफी उत्साहित है और इसे अपनी बड़ी नैतिक जीत मान रहा है। देखिए ऋचा पराशर की यह विशेष रिपोर्ट।

The Supreme Court has granted anticipatory bail to Congress leader Pawan Khera in a defamation case filed against him in Assam. The case involves allegations made by Khera against Riniki Bhuyan Sarma, the wife of Assam CM Himanta Biswa Sarma. The apex court stayed his arrest, providing a major legal victory to Khera and the Congress party.

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00:00इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पवन खेडा को सुप्रिम कोट से अग्रिम जमानत मिल गई है।
00:30दसल पवन खेडा पर आरोप है कि रूने के प्रेस कॉनफरेंस में दावा किया था कि रिंगी भुया सर्मा के
00:34पास कई विदेशी पास्पोर्ट है और विदोशों में अगोशित समपतिया है।
00:38इसी बयान के बाद असम पोलिस नों की खिलाफ मानहानी, जाल साजी और आपराधी की साजिश के तहत F.I
00:45.R. दर्ज कर दी थी।
00:46अब इस पूरे मामले में सुप्रिम कोट ने सुनवाई करते हुए पवन खेडा को अगरिम जमानत दे दी है।
01:16कुछ धराएं जमानती हैं और उन्हें गिरफतार करके आप मानित करने की ज़रत नहीं है।
01:21उन्होंने ये भी कहा कि अगर अगरिम जमानत नहीं मिली तो गिरफतारी से पहले राहत पाने का उदेश यही खत्म
01:25हो जाएगा।
01:26वहीं असब सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल दुशार महता ने इस जमानत का विरोध किया।
01:31उन्होंने दलील दे की पवन खेडा ने अपने आरोपों को साबित करने के लिए कतित तोर पर फरजी दस्तावेजों का
01:37इस्तमाल किया।
01:38ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि दस्तावेज कहां से आया और इसमें कौन-कौन शामिल है।
01:43सरकार की ओर से ये भी कहा गया कि एंटीगुआ जैसे देश का नाम लेकर लगाएगा यारोप बहुत गंभीर हैं
01:48और इससे राश्ट्रिय स्तर पर गलत संदेश जा सकता है।
01:51इसलिए मामने की गहराई से जाच जरूरी है।
01:54अलाकि दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद सुप्रिम कोर्ट की बेंच जिसमें जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस एस चांदूरकर
02:00शामिल थे।
02:01उन्होंने पवन खेडा को अगरिम जमानत देने का फैसला सुनाया।
02:28इस केस की टाइम लाइन भी काफे दर्जस रही है।
02:34होगा की लगाएगा यारोप कितने सही हैं और कितने गलत।
02:37यह पूरा मामला सिर्फ एक कानूनी लडाई नहीं वल्की राजुनितिक और कानूनी बहस का बड़ा केंद्र बन चुका है जिस
02:42पर आने वाले दिनों में सबकी नजर बनी रहेगी।
02:44आज की इस ख़बर में इतना ही लेकिन अपडेट्स पर हमारे नजर बनी ही है।
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