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  • 5 hours ago
इलाहाबाद हाईकोर्ट जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा है. दिल्ली के सरकारी आवास से जले नोट मिलने के बाद उनका इलाहाबाद तबादला कर दिया गया था. आरोपों के संबंध में एक आंतरिक जांच अभी जारी है. जस्टिस वर्मा ने 5 अप्रैल 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में शपथ ली थी. हालांकि, उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी. जांच के कारण उन्हें न्यायिक कार्यों से दूर रखा गया था. कैश कांड में नाम आने के बाद उनके खिलाफ लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था. जस्टिस वर्मा ने अपने खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव को चुनौती दी थी. याचिका में कहा था कि दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन राज्यसभा ने उसे मंजूर नहीं किया. बता दें कि 14 मार्च 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट का जज रहते उनके सरकारी आवास में आग लग गई थी. फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को 500-500 के जले नोट मिले थे. इसके बाद बाद जस्टिस वर्मा विवादों में आ गए. उनका स्थानांतरण वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया. हालांकि, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के गंभीर विरोध के बावजूद उन्होंने 5 अप्रैल 2025 को यहां शपथ ली.21 जुलाई 2025 को उनके खिलाफ कई दलों के सांसदों ने महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया. जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ने जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बना दी. जस्टिक वर्मा ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी मगर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज़ कर दी थी. जिसके बाद उन्होंने पद से त्यागपत्र दे दिया.

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Transcript
00:01इलहाबाद हाई कोट के जस्टिस यश्वंत वर्मा ने राश्पति ड्रौबदी मूर्मू को अपना इस्तिफा सौंप दिया उनके इस्तिफा देने पर
00:08इलहाबाद हाई कोट बार एस्सेशन के पुर्व अध्यक्ट अनिल तिवारी ने कहा
00:30पिशले सायल 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के दिल्ली इस्तितावास पर जले हुए नोट मिले थे और वो विवादों में
00:36आ गए जिसके बाद उन्हें दिल्ली उचिन्याले से इलहाबाद उचिन्याले भेज दिया गया था
00:41हाला कि उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी जाँच के कारण उन्हें नयाईक कारियों से दूर रखा गया था
00:48कैशकांड में नाम आने के बाद उनके खिलाफ लोगसवा में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया जिस पर लोगसवा अध्यक्ष ने जाँच
00:55के लिए तीन सदस्य कमिटी बनाई थी
00:57जस्टिस बर्वा ने अपने खिलाफ लगाए गए महाभियोग प्रस्ताव को सुप्रिम कोर्ट में चुनौती दी
01:02मगर सुप्रिम कोर्ट ने उनकी आचिका को खारिश कर दिया था जिसके बाद अब उन्होंने पस से इस्तिफा दे दिया
01:09Bureau Report ETV भारत
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