समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आज़म खान को साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए विवादित भाषण मामले में अदालत ने दोषी करार दिया है. मामला चुनावी सभा में अधिकारियों पर अमर्यादित टिप्पणी और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है. अदालत ने विभिन्न धाराओं में सज़ा और ज़ुर्माना दोनों सुनाया है. वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान संयुक्त गठबंधन प्रत्याशी मोहम्मद आज़म खान ने रामपुर के मनकरा क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित किया था. आरोप है कि इस भाषण में अधिकारियों और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणी की गई थी. इसी मामले में तत्कालीन एआरओ घनश्याम त्रिपाठी की ओर से थाना सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज कराया गया था. बाद में विवेचना के दौरान यह सामने आया कि घटनास्थल थाना भोट क्षेत्र में आता है, जिसके बाद केस को वहां ट्रांसफर कर दिया गया.
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