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  • 2 days ago
दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अधिकारी समीर वानखेड़े की मानहानि याचिका खारिज कर दी है. समीर वानखेड़े ने ये याचिका आर्यन खान ड्रग्स मामले से जुड़ी वेब सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में अपने चित्रण को लेकर दायर की थी.जस्टिस पुष्पेन्द्र कौरव की बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि ये कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए उचित फोरम नहीं है...हालांकि कोर्ट ने समीर वानखेड़े को ये छूट दी कि वे अपनी बात उचित फोरम पर रख सकते हैं.याचिका में समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान, उनकी पत्नी गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और अन्य पक्षों से दो करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की थी. वानखेड़े का कहना था कि वेब सीरीज में उनकी छवि को गलत तरीके से पेश किया गया है और इससे न सिर्फ उनकी बल्कि जांच एजेंसी की छवि को भी नुकसान पहुंचा है.

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Transcript
00:00दिली हाइकोड ने पूर्व नार्कोटिक्स कंट्रोल वीरो अधिकारी
00:05समीर वान खेड़ी की मानहान याज का खारिज कर दी है
00:10आरियन खान ड्रक्स मामले से जूरी वियफ सिरी दे बैट्स आफ बोलीवूद
00:15अपने चित्रड को लेकर दाइर की थी
00:18जश्षिस पुस्पेंद कौरों की लिए अपने चित्रड को लेकर दाइर की थी
00:20वेंच ने याज का खारिज करते हुए कहा कि एक कोड इस याज का पर सुनवाई करने के लिए
00:25उचित फोरम नहीं है
00:26हाला कि कोड ने समीर वान खेले को ये छूट दी है कि वे अपनी बैट्स पुस्पेंद के लिए
00:30बाद उचित फोरम पर रख सकते हैं
00:32याज का में समीर वान खेले ने शारुखान उनके लिए
00:35की पत्नी गवरी खान की कंपनी रेट शिलीज एंटरेटेन्मेंट और अन्य पक्षों से दो करों
00:40और रूपे के हर जाने की मांगी थी वान खेली का कहना था कि वेफ सीरीज में
00:45उनकी शवी को गलत तरीके से पेश किया गया है और इससे ना सिर्फ उनकी बलकि
00:50जांच एजनसी की शवी को भी नुक्सान पहुंचा है
00:52ब्यूरो रिपोर्ट एटिप
00:55भी भारत
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