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  • 3 hours ago
अमेरिका ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में बड़ा बदलाव करते हुए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया को और सख्त कर दिया है. नए नियमों के तहत अधिकतर अस्थायी वीजा धारकों को अब ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने से पहले अमेरिका छोड़कर अपने गृह देश स्थित अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास से प्रक्रिया पूरी करनी होगी. अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इसका मकसद इमिग्रेशन कानूनों के दुरुपयोग को रोकना और अवैध रूप से लंबे समय तक रुकने वालों की संख्या कम करना है. हालांकि कानूनी विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इससे हजारों छात्रों, कुशल कर्मचारियों और परिवारों के सामने अनिश्चितता बढ़ सकती है. अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह नियम कब लागू होगा और क्या पहले से लंबित ग्रीन कार्ड आवेदनों पर भी इसका असर पड़ेगा.

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Transcript
00:05अमेरिका ने शनिवार को अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी यानि आवरेजन नीती में एक और बड़ा बदलाव करने की घोशना की
00:12असाधारन परिस्थितियों को छोड़कर ग्रीन कार्ट पाने के लिए अधिकतर अस्थाई वीजा धरकों को अब अमेरिका छोड़कर अपने ग्रह देशों
00:21में इस्थित दूतावासों और वालेची दूतावासों से आवेदन करना होगा
00:26अमेरिकी नागरिक्ता एवं आवरेजन सेवा के अधिकारी ये तै करेंगे कि आवेदक उन छर्टों को पूरा करते हैं या नहीं
00:35इस कदम से उस सिस्टम का अंध हो गया है जिसके तहट प्रवासी अमेरिका में रहते हुए ही ग्रीन कार्ट
00:41के लिए अपलाई कर सकते थी
00:44अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इस बदलाओं का मकसत आवरेजन कानूनों के गलत इस्तेमाल को रोखना और गैर कानूनी
00:51रूप से ज्यादा समय तक रोखने वालों की संख्या कम करना है
00:57इस बदलाओं से परिवार अलग हो सकते हैं
00:59और छात्रों और कुशल श्रमिकों समित कानूनी तोर पर रह रहे हजारों प्रवासियों के लिए अनिश्चित्ता पैदा हो सकती है
01:07इस बदलाओं से जुड़ी विस्तरत जानकारी अभी इस पस्ट नहीं है
01:12क्योंकि अधिकारी ने ये नहीं बताया है कि ये कब से लागो होगा
01:16इसके अलावा इस बात पर भी कोई इस पस्टता नहीं है कि क्या ये नीट उन लोगों पर भी असर
01:22डालेगी
01:22जिनकी ग्रीन कार्ड आवेदर प्रक्रिया पहले से ही चल रही है
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