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Supreme Court on Street Dogs: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामलों में राज्यों की लापरवाही पर नाराजगी जताई। पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव तलब किए गए। अदालत ने कहा कि केवल कुछ राज्यों ने ही कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पकड़े गए कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण जरूरी है, और आक्रामक या रेबीज वाले कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाए। अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को चेताया कि ABC नियमों के तहत उचित कार्रवाई न करने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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~HT.410~GR.122~

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