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वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर सियासी विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं ने याचिका दाखिल कर देशभर में SIR पर अंतरिम रोक लगाने, चुनाव आयोग के रिकॉर्ड सार्वजनिक करने और कथित नियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। याचिका में हटाए गए वोटरों के नाम और कारण बूथवार बताने, बिना नोटिस नाम न हटाने और स्वतंत्र ऑडिट समिति बनाने की अपील भी शामिल है। वहीं, रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने याचिका में प्रक्रियागत कमियां बताई हैं। जानिए पूरा मामला और विपक्ष की 10 मांगें।

Rahul Gandhi and other INDIA bloc leaders have approached the Supreme Court over the Election Commission’s Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls. Their petition seeks an interim stay on the process, disclosure of relevant Election Commission records, and appropriate action against officials if legal violations are established. The demands also include publishing booth-wise details of deleted voter names and the reasons for deletion, ensuring due notice and an opportunity to be heard, and establishing an independent audit committee. A report has also said the Supreme Court registry flagged procedural defects in the petition. These are requests made by the petitioners, not findings or orders issued by the court. Watch for the key demands and the latest legal developments.

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Transcript
00:06वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी SIR को लेकर सियासी विवाद अब सुप्रीम कोट पहुँच गया है
00:14राहुल गांधी और इंडिया गटबंधन के अन्य नेताओं ने अदालत में याचिका दाखिल कर इस प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने
00:21समेथ 10 तरह की राहत मांगी है
00:23राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन की नेताओं ने 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोट में याचिका दाखिल की
00:29इसमें चुनाव आयोग की Special Intensive Revision यानी SIR प्रक्रिया को चुनोती दी गई है
00:35याचिका में मांग की गई है कि जब तक अदालत मामले से जुड़े सवालों पर विचार नहीं कर लेती
00:41तब तक देश भर में चल रही SIR प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाई जाए
00:46विपक्ष का कहना है कि मद्दाता सूची में बदलाव की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए
00:51और हर पात्र नागरिक के मद्दान के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए
00:55SIR से संबंधित सभी रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश
00:59आयोग को SIR से जुड़ी पूरी फाइलें, समझोते बैठकों के मिनिट्स, आपत्यों के रिकॉर्ड और 24 जून दो हजार पचीस
01:07को ये प्रक्रिया शुरू करने के फैसले से जुड़ी
01:09E.C.NET और E.Raw.NET अक्सिस लॉग पेश करने का निर्देश दिया जाए
01:13SIR फैसलों की समवेधानिक वैधता की जाँच
01:45याचिका करता की शिकायतों का समाधान
01:47चुनाव आयोग मौजूदा याचिका और उससे जुड़े मामलों पर उचित फैसले ले
01:52और ये सुनिश्चित करें की SIR के संबंध में चुनाव आयोग का हर निर्णै
01:562023 की धारा 18 के अनुसार लिया जाए और उसका उचित रिकॉर्ड रखा जाए
02:05चुनाव आयोग को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए
02:08कि ओनलाइन फॉर्म 6 मददाता पंजीकरण नियम 1960 के तहत तैफ फॉर्म के अनुरूप हो
02:15तैफ फॉर्म से अलग कोई भी बदलाव तब तक नहीं किया जाना चाहिए
02:18जब तक की लागू प्रक्रिया का पालन करते हुए नियमों में विधिवत संशोधन न कर दिया जाए
02:27सुप्रीम कोट के एक रिटायर्ट जज की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिती का गठन किया जाना चाहिए
02:32इसमें तक्नीकी विशेशग्य और प्रतिष्ठित नागरिक भी शामिल होने चाहिए
02:37SIR में हटाए गए वोटरों के नाम सारवजनिक करें
02:40चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वो SIR के दौरान वोटर लिस्ट से हटाए गए सभी वोटरों के
02:47नाम बूथ वार सारवजनिक करें
02:48इसके साथ ही हर वोटर का नाम हटाने का कारण हटाए गए नामों का लिंग और उम्र के आधार पर
02:54वरगी करण करें
02:56बिना नोटिस के नाम ना हटाने का निर्देश
02:58कानून के अनुसार नोटिस दिये बिना और सुनवाई का उचित मौका दिये बिना वोटर लिस्ट से किसी भी वोटर का
03:05नाम ना हटाएं
03:06पंजाब और अन्य राज्यों में जहां चुनाव होने हैं, वहां योग्य लोगों को कानून द्वारा तैक कट ओफ तारीख तक
03:12वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाने के लिए आवेदन करने की अनुमती दी जानी चाहिए
03:17SIR प्रक्रिया पर अंतरिम रोग की मांग
03:33उचित आदेश जारी करने की मांग
03:35कोट से निवेदन किया गया की मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोई अन्य या अतिरिक्त
03:41आदेश पारित करे
03:42जिसे वो चुनावी प्रक्रिया की निश्पक्षता और हर पात्र नागरिक के मद्दान के अधिकार की रक्षा के लिए उचित और
03:49आवश्यक समझे
03:50हाला कि जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोट की रजिस्ट्री ने याचिका में कुछ कमिया बताई है
03:55जिन में दस्तावेजों और प्राधिकरन से जुड़ी समस्याएं और कोट फीस में 220 रुपे की कमी शामिल है
04:01इन कमियों को दूर करना सुनवाई की प्रक्रिया के लिए जरूरी है
04:04अब आगे की स्थिती इस बात पर निर्भर करेगी कि याचिका की प्रक्रियागत आपत्या दूर होने के बाद अदालत मामले
04:11पर किस तरह विचार करती है
04:12फिलहाल के लिए बस इतना ही बाकी अपडेट के लिए बने रहिए One India Hindi के साथ

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