पंजाब की संगरूर जिला अदालत ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ एक मामले में 15 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया है. कोर्ट ने खड़गे को 19 सितंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया है. अदालत ने चेतावनी भी दी है कि तय तारीख पर हाजिर न होने पर गैर-जमानती वारंट जैसी आगे की कानूनी कार्रवाई पर विचार किया जा सकता है. यह पूरा मामला 2023 में संगरूर निवासी हितेश भारद्वाज द्वारा दायर कराई गई एक शिकायत से जुड़ा है. आरोप है कि 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के घोषणा-पत्र में बजरंग दल पर की गई टिप्पणी से संगठन की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची थी.
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