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  • 2 hours ago
अमरावती आंध्रप्रदेश की आधिकारिक राजधानी बन गई है. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नया कानून आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन अधिनियम-2026 लागू हो गया है. केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इस संबंध में कानूनी मान्यता देने वाला गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को राजधानी बनाने वाले विधेयक को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया. इसके साथ ही, उन्होंने केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दिया. उन्होंने इसके आंध्र प्रदेश की मेरी जनता, विशेषकर अमरावती के किसानों की जीत बताया है.28 मार्च को राज्य विधानसभा ने अमरावती को राजधानी घोषित करने की मांग का प्रस्ताव पास कर केंद्र को भेजा था. केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की धारा 5(2) में बदलाव करते हुए इसे संशोधन बिल में शामिल किया. इस महीने की 1 तारीख को लोकसभा में इस पर चर्चा हुई. YSRCP को छोड़कर बाकी सभी दलों ने इस बिल का समर्थन किया. 2 तारीख को राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा हुई. यहां भी YSRCP को छोड़कर चर्चा में शामिल अन्य सभी दलों ने अमरावती के पक्ष में वोट दिया और ऊपरी सदन ने इसे ध्वनि मत से मंजूरी दे दी. संसद से पास होने के बाद, केंद्रीय कानून मंत्रालय ने सोमवार को इस बिल को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा.इस कानून में यह साफ कर दिया गया है कि APCRDA एक्ट के तहत आने वाले सभी इलाके अमरावती का हिस्सा होंगे. कानून में इस नए बदलाव ने स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में इस मुद्दे पर कोई विवाद नहीं होगा. इसमें कहा गया है कि 'आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (APCRDA) अधिनियम-2014' के तहत अधिसूचित सभी क्षेत्र अमरावती के अंतर्गत आएंगे. इस अधिनियम में भविष्य में कोई भी बदलाव केवल संसद द्वारा ही किया जा सकता है.  

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00:06अम्रवती आंद्रप्रदेश की आधिकारिक राजधानी बन गई है
00:09राश्टपती की मंजूरी के बाद न्याय कानून आंद्रप्रदेश पुनर गठन संचोधन अधीनियम 2026 लागू हो गया है
00:16केंद्रिय कानून मंत्राले ने इस संबंध में कानूनी मानेता देने वाला गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है
00:23आंद्रप्रदेश की मुख्य मंत्री एंचंद्रबाबु नाईडू ने अमरावती को राजधानी बनाने वाले विध्यक को मंजूरी देने के लिए राश्टपती को
00:31धन्यवाद दिया
00:33केंद्र सरकार और पिम नरेंद्र मोधी को भी धनेवाद दिया
00:37उन्हों ने इसे आंधरप्धेश की जनता विशेशकर अमरावती के किसानों की जीत बताया है
00:50लगधान सभा ने अमरावती को राजधानी घोशित करने की मांग का प्रस्ता पास कर केंद्र को भेजा था
00:56कि इंद्रसरकार ने आंद्रप्रदेश पुनरगठन अधिनियम 2014 की धारा 5-2 में बदलाफ करते हुए इससे संशोधन बिल में शामिल
01:04किया
01:05इस महीने की एक तारीख को लोकसभा में इस पर चर्चा हुई
01:09YSRCP को छोड़ कर बाकी सभी दलों ने इस बिल का समर्थन किया
01:14दो तारीख को राजसभा में इस बिल पर चर्चा हुई
01:17यहां भी YSRCP को छोड़ कर चर्चा में शामिल अन्य सभी दलों ने अमरावती के पक्ष में वोट दिया
01:23और उपरी सदन ने इसे धोनी मत्से मंजूरी दे दी
01:26संसद में पास होने के बाद किंद्रिय कानून मंत्राले ने सुमवार को इस बिल को राश्टुपती की सहमती के लिए
01:33भेजा
01:38इस कानून में ये साफ कर दिया गया है कि APCRDA आक्ट के तहट आने वाले सभी इलाके अमरावती का
01:46हिस्सा होंगे
01:46कानून में इस नए बदलाव ने श्पस्ट कर दिया है कि भविश्य में इस मुद्दे पर कोई विवाद नहीं होगा
01:53इसमें कहा गया है कि आंद्रप्रदेश राजधानी शेत्र विकास प्राधी करन अधिनियम 2014 के तहट अधी सूचित सभी शेत्र अमरावती
02:02के अंतरगत आएंगे
02:03इस अधिनियम में भविश्य में कोई भी बदलाव केवल संसत द्वारा ही किया जा सकता है
02:08Bureau Report, ETV भारत
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