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  • 5 hours ago
नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में रविवार को 2026 का केंद्रीय बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने टैक्स को लेकर कई तरह की घोषणाएं कीं। इन घोषणाओं में सबसे महत्वपूर्ण है 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स कानून लागू होगा। इसके साथ ही यह भी घोषणा की गई कि विदेश में पैसा भेजने पर टैक्स कम किया जाएगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि टीडीएस नहीं कटवाने के लिए अब आवेदन की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही उन्होंने कई अन्य घोषणाएं की हैं।

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Transcript
00:00वित्मंत्री निर्मला सीता रमन ने रविवार को संसद में साल 2026-27 का बजट पेश कर दिया।
00:07इस दोरान उन्होंने अलग-अलग सेक्टर्स के लिए कई गोशनाएं की हैं।
00:11इसी कड़ी में उन्होंने टेक्स के क्षेतर में भी हुए बड़े बदलावों की होशना की।
00:16इस दोरान उन्होंने बताया कि नया इंकम टेक्स कानून एक अपरेल से लागू हो जाएगा।
00:22सरकार का ये कदम टेक्स सिस्टम को और सरल, पारदर्शी और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है।
00:30इसके साथ ही ये भी एलान किया गया कि विदेशों में रुपे भेजने पर लगने वाले टेक्स में कमी की गई है ताके देश की मुद्रा प्रणाली और अंतर राष्ट्रिय व्यापार को मजबूती मिले।
00:41बजट में ये भी एलान किया गया कि TDS नहीं कटवाने के लिए अबावेदन की जरुत नहीं पड़ेगी। ये कदम छोटे टेक्स पेर्स और आम जनता के लिए राहत भरा माना जा रहा है।
00:52वित्तमंत्री ने अपने बजट भाशन में टेक्स को लेकर कई अन्य घोशनाएं भी की हैं। इस दोरान उन्होंने रिवाइजड रिटर्न फाइल करने की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ाने का एलान किया। पहले ये समय सीमा 31 दिसंबर तक थी। इसके साथ ही सरकार ने फ्य
01:22के लिए कुछ कदम उठाए हैं लेकिन फ्यूचर ऑप्शन्स ट्रेडिंग को महंगा करके निवेशकों की चिंता को बढ़ा दिया है।
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