उत्तर प्रदेश की रामपुर कोर्ट ने दो पैन कार्ड केस में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई है. दोनों को जेल भेज दिया गया है. कोर्ट में सजा सुनाए जाने के दौरान भाजपा विधायक आकाश सक्सेना भी मौजूद थे. उन्हीं की याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की थी.बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में सिविल लाइंस कोतवाली थाने में दो पैन कार्ड रखने का आरोप लगाकर आजम खान और उनके बेटे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी.तहरीर के आधार पर सिविल लाइंस कोतवाली की पुलिस ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मामला दर्ज किया था. यह मामला कोर्ट में चल रहा था.
00:00उत्तर प्रदेश की रामपूर कोट ने दो पैनकार्ड केस में समाजवादी पाटी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोशी करार दिया कोट ने दोनों को 77 साल की सजा सुनाई
00:17इधर सजा सुनाए जाने के बाद सपानेता आजम खान ने क्या कुछ कहा सुनिये
00:41दरसल बीजेपी विधायक आकाश सकसिना ने 2019 में सिविल लाइन्स कोतवाली थने में
01:05दो पैन कार्ड रखने का रूप लगा कर आजम खान और उनके बेटे के खिलाफ शिकायत की थी
01:12पुलिस ने आजम और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मामला दर्ज किया था
01:17इधर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीम ब्रिजेश पाठक ने कहा कि ने जो फैसला दिया है हम उसका सम्मान करते हैं
01:40दिखिए मानी नियाले ने जो कहा है और उस निड़े का सभी लोग सम्मान करते हैं और मानी नियाले के निड़े के अनसारी हो रहा है
01:51दरसल 2023 से आजम खान सीतापूर जेल में बंद थे एक महिना 25 दिन पहले ही छूट कर आजम खान बाहर आये थे
02:0227 मामलों में जमानत मिलने के बाद 23 सितंबर 2025 को वह सीतापूर जेल से रहा हुए थे
02:11लेकिन जेल की काल कोठरी से निकल कर खुली हवा में जैदा दिन सांस नहीं ले पाए
02:17और कोठ ने उन्हें और उनके बेटे अब्दुल्ला को फिर से जेल भेज दिया ब्यूरो रिपोर्ट इटीवी भारत
Be the first to comment