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Shadi Ke Kitne Din Baad Talak Le Sakte Hai: तलाक हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13B के अंतर्गत आता है। इसमें पति-पत्नी दोनों एक साथ मिलकर तलाक का निर्णय लेते हैं। आपसी सहमति से तलाक के लिए निम्नलिखित शर्तें होती हैं: समय सीमा: दोनों को कम से कम 1 साल तक एक-दूसरे से अलग रहना आवश्यक होता है। सहमत होना: दोनों पक्षों को एक-दूसरे से सहमति से तलाक लेना होता है। आपसी सहमति से तलाक में एक मुख्य बिंदु यह है कि यह तलाक आमतौर पर पारिवारिक न्यायालय में दाखिल किया जाता है और इसमें एक cooling-off period होता है, जो 6 महीने का होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में cooling-off period को समाप्त किया है यदि दोनों पक्षों ने तलाक के निर्णय पर मजबूत सहमति व्यक्त की हो।Shadi Ke Kitne Din Baad Talak Le Sakte Hai: Shadi Ke 6 Mahine Baad Talaq Le Sakte Hai ya Nahi ?

This divorce is governed by Section 13B of the Hindu Marriage Act, 1955. In this case, both husband and wife jointly decide to divorce. The following conditions apply for a divorce by mutual consent: Time Limit: Both are required to stay apart from each other for at least 1 year. Consent: Both parties have to consent to the divorce. A key point of divorce by mutual consent is that it is usually filed in family court and has a cooling-off period of six months. The Supreme Court has waived the cooling-off period in several cases if both parties have expressed strong agreement on the decision to divorce.

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00:00भारत में विवा केवल एक सामाजिक बंधन नहीं बलकि एक कानूनी अनुबध भी है।
00:30और जरूरी डॉक्यमेंट्स क्या होंगे।
01:00मामलों में कूलिंग ओफ पीरिट को समाप्त किया है।
01:02यदि दोनों पक्षों ने तलाक का नरना ले लिया है और मजबूती से सहमत हैं तो वो तलाक ले सकते हैं।
01:08सुप्रिम कोट ने 2017 में कुलदीब बनाम पंजाब राज्य मामले में यस पश्ट किया था कि यदि दोनों पक्ष तलाक के लिए सहमत है और कोई विवाद नहीं है तो कूलिंग ओफ पीरिट को समाप्त किया जा सकता है।
01:18वही एक तरफा या विवादित तलाक हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-1 के अंतरगत आती है।
01:26इसमें मानसिक या शाररिक क्रूडता व्यभिचार धर्म परिवर्तन परित्याग मानसिक विकरतिया गंभीर बीमारी हो सकती है।
01:34अगर कोई पक्ष एक तरफा तलाक लेना चाहता है तो उसे अदालत में ये साबत करना होगा कि शादी में लगातार परिशानी हो रही है और एक साथ रहना अब संभव नहीं है।
02:04एक साल के अंदर ही तलाक की याचिका दी जाती है तो उस मामले में नयाले से विशेश अनुमती प्राप्त करनी होगी जिसे शररेक मानसिक उतपीडन के मामले में इस समय सीमा को पार किया जा सकता है।
02:34इस क्या होंगे? शादी का प्रमाण पत्र, पति-पत्नी के अधार काड या आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, अलग रहने के प्रमाण जैसे किराया रसीद, बिजली बिल, आदी, बैंक स्टेटमेंट, आय प्रमाण पत्र, यदि बच्चे हैं तो उनके जन्म प्रमा
03:04ये कानूनी प्रक्रिया, समय सीमा और आपके अधिकारों को समझना जरूरी है, अंत मैं आपके इस सवाल का भी उत्तर देती हूँ कि शादी के 6 महीने बार तलाक नहीं लिया जा सकता, कम से कम एक साल तक आप दोनों को एक स्दूसरे केज साथ रहना होगा, जहां एक और आ
03:34झाल
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