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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर पिछले कई दिनों से बवाल जारी है...इस बीच सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर सुनवाई हुई...सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सस्पेंड करने की मांग ठुकरा दी है...कोर्ट ने कहा कि वो पहले चुनाव आयोग और अन्य प्रतिवादियों का पक्ष सुनेगा, उसके बाद फैसला लेगा...सर्वोच्च अदालत के मुताबिक Gfx In - अगर ये पाया गया कि चुनाव आयोग में काम गैर-कानूनी तरीके से हुआ है तो कोर्ट उन कामों पर रोक लगा देगा...ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से रिकॉर्ड मांगा है...साथ ही केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ.सुखबीर सिंह संधू, डॉ. विवेक जोशी, उप चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग और DG (IT) सीमा खन्ना को नोटिस जारी किया है


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00:00लिएक ने मुक्य चुनाव आयोगत ग्यानेश कुमार पर पेचले कई दिनों से बवाल जा रही है।
00:06This approach is a Supreme Court with the Supreme Court in the mercury law of the North Department of the
00:12United States and the defense of the United States.
00:14The assault on all the illegal work that was put on the鹿 and the judge of the U.S. Supreme
00:34Court has .
00:35चुनाव आयोक, मुख्य चुनाव आयोक्ति ग्यानिश कुमार, चुनाव आयोक्ति डॉक्टर सुखवीर सिंग सिंधू, डॉक्तर विवेक जोशी, उप चुनाव आयोक्ति मनीश
00:43गर्ग और डीजी आईटी सीमा खन्ना को नोटिस जारी किया है।
00:47दरसल पांच उक्टूबर को सुप्रिम कोर्ट ने ग्यानिश कुमार के खिलाब दायर याचिका पर सुनवाई की। इसमें उन पर वोटर
00:54लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिब रिविजिन यानि एसा यार से जुड़े एक तरफा फैसला लेने का आरोप है। या आरोप इंडिय
01:12करते हुए सुप्रिम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को उन फैसलों के रिकॉर्ड सामने रखने होंगे जिन्हें चुनावती दी
01:19गई है। हम देखना चाहते हैं कि ये फैसले सिर्फ ग्यानिश कुमार ने लिए या चुनाव आयोग में सर्विस सम्मती
01:25या बहुमत से ल
01:40सामने वाली पार्टियों को सुने बिना आदेश नहीं दिया जाएगा। इसके बाद वकील ने मांग करते हुए कहा कि फिर
01:47तो कम से कम चुनाव आयोग को एकमत या बहुमत से फैसले लिने का निर्देश या जाए। इस मांग पर
01:53कोर्ट ने कहा कि एक अनिवार्य कानून ह
01:55और हम उम्मीद करते हैं कि वो उसका पालन करेंगे। अगर कोई उलंगन होता है तो हम उसे रद कर
02:01देंगे।
02:25कि सभी फैसले एक तरफा थे हम उनसे साफ और ट्रांस्परिंट तरीके से जवाब देनी की उम्मीद करते हैं।
02:32हाला कि सुप्रेम कोर्ट ने चुनावायोग को जवाब दाखिल करने के लिए कोई डेडलाइन नहीं दी है।
02:37ये तब है जो वकील विकास सिंग ने कोर्ट से चुनावायोग से एक हफ़ते के अंदर जवाब लेने की मांग
02:42की।
02:43कुल मिलाकर ग्यानेश कुमार के पास सुप्रेम कोर्ट में जवाब देनी की कोई समय सिमा नहीं है।
02:48अब देखना ये है कि मामली के अगली सुनवाई कब होती है और चुनावायोग कोर्ट में अपना क्या पक्ष रखता
02:53है।

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