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  • 8 minutes ago
चुनाव आयोग ने एक बड़ा कदम उठाते हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पूरा कर चुके राज्यों में ऑनलाइन 'फॉर्म 6'  से अतिरिक्त घोषणा को हटा दिया है. हालांकि, जिन राज्यों में SIR की प्रक्रिया अभी जारी है, वहां यह घोषणा अब भी लागू रहेगी. फॉर्म 6 का इस्तेमाल नई वोटर लिस्ट  में नाम जुड़वाने के लिए किया जाता है. हाल ही में नए मतदाताओं से मांगी जा रही इस अतिरिक्त जानकारी पर विवाद खड़ा हो गया था, जिस पर चुनाव आयुक्तों विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने भी कथित तौर पर आपत्ति जताई थी.इसी विवाद के बीच, मुख्य चुनाव आयुक्त के कामकाज और एकतरफा फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अहम याचिका भी पहुंच गई है. याचिका में संविधान के अनुच्छेद 324 का हवाला देते हुए बहु-सदस्यीय आयोग में सर्वसम्मति से फैसले लेने की मांग की गई है, जिस पर शीर्ष अदालत अगले हफ्ते सुनवाई करेगी.

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00:04We have a special intensive revision,
00:06or SIR,
00:07which will be seen in the online form 6.
00:13After form 6,
00:15the form 6 will be seen in the form 6.
00:17While in the form 6,
00:22the form 6 will be seen in the form 6.
00:23This is the form 6.
00:28portal पर किया गया चुनावा योग ने 26 सितंबर को इसका एलान किया था दैंडेन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मताबिक
00:35दो चुनावा युक्तो विविक जोशी और सुखबीर सिंग संधू ने इस पर आपत्ती जदाई थी
00:41Form 6 का इस्तमाल वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए होता है
00:45SIR में पुरानी वोटर लिस्ट से नए और मौझूदा मतदाताओं की जानकारी मिलाई जाती है
00:52नए मतदाताओं से उनके या उनके परिवार के सदस्यों के नाम पिछली SIR के लिस्ट में होने की जानकारी मांगी
00:59गई
01:00शिरुवात में इसके लिए अलग घोश्रा पत्र था
01:03बाद में यही जानकारी ओनलाइन Form 6 में जोड़ दी गई
01:20याचिका करता की ओर से वरिष्ट अधिवक्ता विकास सिंग ने
01:24चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अधिक्षता वाली पीठ के सामने मामले का उलेख किया
01:29उनका तर्क था कि बहु सदस्य चुनावायोग में फैसले सर्वसमती से या बहुमत के आधार पर होने चाहिए
01:36इसके साथ ही सम्मधान के अनुच्छेद 324 का हवाला देते हुए कहा गया
01:41कि चुनावों और मतताता सूचियों से जुड़ी शक्तियां व्यक्तिकत रूप से CEC में नहीं बलकि चुनावायोग में निहित है
01:49जिसके बाद सुपरीम कोट में मामले को अगले हफ़ते सुनवाई के लिए सूची पत्ध करने पर सहमती जताई

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