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Flight में हंगामा या बदतमीजी करना अब भारी पड़ सकता है।DGCA ने Unruly Passengers से निपटने के लिए सख्त कदम उठाते हुए नए नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है।इन प्रस्तावित नियमों के तहत Airlines अब सीधे 30 दिन या उससे अधिक का Flying Ban लगा सकेंगी।पहले ऐसे मामलों में Independent Inquiry Committee की जरूरत होती थी।लेकिन नए प्रावधान में Airlines को तुरंत कार्रवाई करने की शक्ति दी जा रही है।Smoking, crew से बदसलूकी, emergency exit का गलत इस्तेमाल जैसे मामलों पर सख्ती होगी।DGCA ने Airlines को Standard Operating Procedure (SOP) बनाने के निर्देश भी दिए हैं।हाल के कई Flight incidents के बाद Aviation Safety को लेकर यह बड़ा फैसला माना जा रहा है।क्या यह कदम यात्रियों की सुरक्षा और अनुशासन को मजबूत करेगा?

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Transcript
00:05फ्लाइट में बत्तमीजी अब पड़ेगी महंगी
00:08DGCA के नए रूल्स आए हैं और एरलाइन अब आप पर बैन लगा सकती
00:13अब फ्लाइट में हंगामा करना या क्रू से बत्तमीजी करना भारी पड़ेगा
00:18Directorate General of Civil Aviation यानी DGCA ने Unruly Passengers के खिलाफ Zero Tolerance Policy का ड्राफ्ट प्रकोज किया है
00:27अब एरलाइन्स को मिल सकती है CB Power की बिना किसी लंबी इंक्वाइरी के पैसेंजर्स पर 30 दिन या उससे
00:35जादा का डारेक्ट फ्लाइंग बैन लगा सकेगी
00:38सबसे पहले क्या होता है या आपको समझाते हैं
00:40मौजूदा Civil Aviation Requirement के तहट अगर कोई पैसेंजर फ्लाइट में हंगामा करता है तो एक Independent Inquiry Committee बनती
00:48है
00:49पर इस दोरान एरलाइन उस पैसेंजर को मैक्सिमम 45 दिन तक टेंपरेरिली बैन कर सकती है जब तक कमिटी का
00:56डिसिजन ना आ जाए
00:58लेकिन नए ड्राफ्ट रूल्स में बड़ा बद्लाव है अब हर केस को Independent Committee के पास बेजना जरूरी नहीं होगा
01:04एरलाइन खुद तुरंत आक्शन ले सकती है
01:07DGCA ने कलेर कहा है कि इसका मकसद एरक्राफ्ट पैसेंजर्जर्स और प्रॉपर्टी की सेफटी इंशौर करना है
01:13साथ ही फ्लाइट में डिसिप्लिन मेंटेन रखना
01:16कौन-कौन से अक्शन पर लग सकता है बैल ये भी आपको इस वीडियो में बता जिता हूँ
01:21सबसे पहले तो फ्लाइट में स्मोकिंग, डोमेस्टिक फ्लाइट में अलकोहॉल कंजूम करना
01:25इमर्जेंसी एक्जिट का कलत इस्तमाल करना
01:28या लाइफ जाकिट या सेफटी एक्विप्मेंट को बिना पर्मिशन यूज करना
01:32प्रू के साथ बत्तमीजी करना या उनकी इंस्ट्रक्शन नाम मानना ये सब आ सकते हैं
01:39रेगुलेटर्स ने एरलाइन को अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने की भी निर्थेश दिये हैं
01:44हर एरलाइन को एक लियर प्रोसेस फॉलो करना होगा और डीजी सिये को इंसिडेंस रिपोर्ट भी करने होगे
01:51तो एक इंपोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि एरलाइन की तरफ से बैन लगाने का डिसिजन के लिए इंडिपेंडेंड कमिटी
01:57भी होगी
01:58जिसमें दूसरी एरलाइन का भी एक रिप्रिजेंटेटिव शामिल होगा ताकि कोई भेदभाव ना किया रहा है
02:03लेकिन ये बदलाव क्यों जरूदी है डीसेंट इंचिडेंस ने एविएशन सेफटी पर सवाल खड़े किये हैं
02:09जैसे दुबाई से जैपूर आ रहे ही स्पाइस जेट की फ्लाइट में एक पैसेंजर ने क्र्यू के साथ जुर्वहवार किया
02:14फ्लाइट लैंड होते ही सिक्योरिटी ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया
02:18ऐसे ही हाइदरबाद से लखनाव आ रहे ही एक इंडिगो फ्लाइट में एक पैसेंजर ने ट्रे टेबल तोर दी और
02:23कूल की बात मानने से इंकार कर दिया
02:25फिर लैंडिंग के बाद CISF ने उसे हरा से ऐसे केसे बढ़ने के बाद ही डी जी से ने ये
02:30सक्त रुक अपनाया है
02:31या दिलादें की 2017 में शिफसेना के MP रविंगर गाई कॉर्ड में इन इंडिया की स्ताफ को चपल से मारा
02:37था
02:37और उस घटना के बाद ही सिविल अवियेशन के रूल्स को सक्त बनाया गया था
02:42अब इस नए ड्राफ्ट में स्टेक होल्डर्स के कमेंट 16 मार्च तक मांगे गए हैं
02:46और उसके बाद ये फैसला सामने आ जाएगा कि ये रूल इंप्लिमेंट करना है के नहीं
02:50आपका क्या मानना है कि क्या फ्लाइट में हंगामा करने वालों के खिलाफ ये सक्त कदम लेना सही है के
02:56नहीं
02:57ये हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर ने
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