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वंदे मातरम को लेकर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, अब बदल गए पुराने नियम! क्या अब स्कूलों और दफ्तरों में 3 मिनट 10 सेकंड तक सावधान मुद्रा में खड़ा होना अनिवार्य होगा? जानिए पूरी खबर।
केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ को लेकर नए और कड़े दिशानिर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय द्वारा 28 जनवरी को जारी आदेश के अनुसार, अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और अन्य औपचारिक आयोजनों में ‘वंदे मातरम’ बजाना और गाना अनिवार्य कर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि इस दौरान हर व्यक्ति को 'सावधान' की मुद्रा में खड़ा रहना होगा।
इस नए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ और राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ एक साथ गाए या बजाए जाते हैं, तो अब पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। यह प्रोटोकॉल में एक बड़ा बदलाव है। आदेश के मुताबिक, अब देश के सभी स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्रगीत के साथ ही होगी।
इसके अलावा, समय सीमा और गीत की लंबाई में भी बदलाव किया गया है। नए नियमों के अनुसार, अब राष्ट्रगीत के केवल पहले दो नहीं, बल्कि सभी 6 अंतरे (Stanzas) गाए जाएंगे। इसकी कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकंड तय की गई है। अब तक परंपरा के अनुसार मूल गीत के शुरुआती हिस्से ही गाए जाते थे, लेकिन अब पूरे गीत का सम्मान अनिवार्य होगा।

The Ministry of Home Affairs (MHA) has issued new guidelines regarding the National Song 'Vande Mataram'. According to the latest order, it is now mandatory to stand in attention while the song is played in schools and official events. The new rules specify that Vande Mataram will be sung before the National Anthem and all six stanzas, lasting 3 minutes and 10 seconds, will be performed.

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~HT.96~ED.104~GR.122~

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Transcript
00:00जन गर्मन से पहले गाया जाएगा वंदे मातरम
00:03नई गाइडलाइन्स जारी, सभी छे पैरे गाये जाएंगे
00:07स्कूलों में राश्ट्रोगीत के बाद शुरू होगी पढ़ाई
00:09हमस्कार मेरा नाम है रिचा और आप देख रहे हैं वान इंडिया हिंदी
00:12केंद्र सरकार ने राश्ट्रोगीत वंदे मातरम को ले कर नए दिशानिर देश जारी किये हैं
00:17ग्रिह मंत्राले ने 28 जिन्वरी के आदेश में कहा है कि अब सरकारी कारेक्रमों, स्कूलों या अन्य और पिचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा
00:25इस दोरान हर व्यक्ति का खड़ा होना निवार्य होगा
00:29आदेश में साथ लिखा है कि अगर राश्ट्रोगीत वंदे मातरम और राश्ट्रोगान जन गण मन साथ में गाये या फिर बजाये जाएगा
00:39इस दोरान गाने या सुनने वालों को साथान मुद्रा में खड़ा रहना होगा
00:44आदेश के मुताबिक सभी स्कूलों में दिन की शुरुवात राश्ट्रोगीत बजाने के बाद ही होगी
00:49नए नियमों के अनुसार राश्ट्रोगीत के सभी 6 अंतरे गाये जाएंगे जिनकी कुल अवधी 3 मिनट 10 सेकंड है
00:56अब तक मूल गीत के पहले 2 अंतरे ही गाये जाते थे
01:00यानी की अब आपको 3 मिनट 10 सेकंड तक साथान मुद्रा में खड़ा रहना होगा
01:05कब-कब इसे गाना कमपल्सरी है ये बताने से पहले इससे जुड़े इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स जान लीजिए
01:10बंकिम चंदर चटर जी जिन्हें बंकिम चंदर चटोपाध्याई भी कहा जाता है उन्होंने 1875 में इसे लिखा था
01:16आनंड मत में पहली बार ये छपा था भारत के राश्टोगीत वंदे मातरम को बंकिम चंदर चटर जी ने 7 नमेंबर 1875 को अक्षय नवमी के पावन अवसर पर लिखा था
01:27ये 1882 में पहली बार उनकी पत्रिका बंग दर्शन में उनके उपन्यास आनंद मत के हिस्से के रूप में छपा था
01:351896 में भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने मंच पर वंदे मातरम गाया
01:42ये पहला मौका था जब ये गीत सार्वजनिक रूप से राश्ट्री इस्तर पर गाया गया
01:48सभा में मौझूद हजारों लोगों की आखे नम हो गई थी
01:51वंदे मातरम एक संस्कृत बाक्यांश है जिसका मतलब है हे मा मैं तुम्हें नमन करता हूँ
01:58स्वतंतरता संग्राम के दोरान वंदे मातरम भारत को अपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के संघर्ष कर रहे स्वतंतरता सिनानियों का नारा बन गया था
02:06आपको बता दे कि आदेश में ये भी कहा गया है कि किन-किन मौकों पर राश्ट्रगीत गाया चाह सकता है
02:11इसकी पूरी लिस्ट देना संभव नहीं है हाला कि ये पहली बार है जब राश्ट्रगीत के गायन को लेकर डिटेल में प्रोटोकॉल जारी कर दिये गए हैं
02:20केद्र इस समय वंदे मातरम के देर सो साल पूरे होने के उपलक्ष में कारेक्रम बना रहा है
02:25राश्ट्रपती के आगमन और जंडा रोहन जैसे कारेक्रमों में गाया जाएगा
02:30नई गाइडलाइन्स के अनुसारती रंगा फहरा ने किसी कारेक्रमों में राश्ट्रपती के आगमन राश्ट्र के नाम उनके भाषनों और संभोधनों से पहले और बाद में
02:40और राज्येपालों के आगमन और भार्षनों से पहले और बाद में
02:44सहित कई आधिकारिक अवसरों पर वंदे मातरम बजाना अनिवार्य होगा
02:48मंत्रियों या अन्य महत्वपुन व्यक्तियों की मौझूदगी वाले गैर औपचारिक
02:53लेकिन जरूरी कारेक्रमों में भी राष्ट्रोगीत सामुहीक रूप से गाया जा सकता है
02:57बशर्ते इससे पूरा सम्मान और शिष्टा चार के साथ पेश किया जाए
03:02दस पेजों के आदेश में सिविलियन पुरसकार समारो जैसे की पर्ण पुरसकार समारो
03:07या फिर किसी भी कारेक्रम में जहां राष्टभती उपश्तित हों वहाँ भी वंदे मातरम बजाया जाएगा
03:11सिनेमा हॉल में लागू नहीं होंगे नए नियम
03:15अलाकि सिनेमा हॉल को नए नियम उसे दूर रखा गया है
03:18यानि सिनेमा घरों में फिल्म शुरू होने से पहले बंदे मातरम बजाना और खड़ा रहना अनिवारे नहीं होगा
03:24बही अगर किसी न्यूज रील या फिर डॉक्यमेंटरी फिल्म के हिस्से के रूप में राष्ट्रगीत बजाया जाता है तो दर्शकों के लिए खड़ा होना जरूरी नहीं होगा
03:32मंत्राले ने कहा है कि ऐसी स्थिती में खड़े होने से प्रदर्शन में वैवधान और अवैवस्था हो सकती है
03:38मंत्राले ने कहा है कि अब से राष्ट्रगीत का आधिकारिक संसकरण ही गाया या बजाया जाएगा
03:45और सामूहिक गायान के साथ प्रिस्तूत किया जाएगा
03:48इस ख़वर में इतना ही लेकिन सरकार के इस नए फैसले से आप क्या सोचते हैं
03:52इस पर आपकी क्या आ रहा है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और देखते रहें One India ही दो
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