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Stray Dogs पर Supreme Court की बड़ी टिप्पणी, जस्टिस नाथ ने बताया आखिर क्यों काटते हैं कुत्ते? देश की सबसे बड़ी अदालत में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर जज और वकीलों के बीच हुई तीखी बहस की पूरी इनसाइड स्टोरी देखिए।
देश की सबसे बड़ी अदालत (Supreme Court) में आज इंसान और आवारा कुत्तों के बीच छिड़ी जंग पर एक बेहद दिलचस्प और गंभीर सुनवाई हुई। जस्टिस नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने कुत्तों के व्यवहार को लेकर अहम चर्चा की। जस्टिस नाथ ने अपने निजी अनुभव साझा करते हुए कहा कि "कुत्ते इंसान का डर पहचान लेते हैं और फिर हमला करते हैं।" जब एक वकील ने इस बात पर असहमति जताई, तो कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि यह बात किसी थ्योरी पर नहीं बल्कि 'पर्सनल एक्सपीरियंस' पर आधारित है।
करीब ढाई घंटे चली इस सुनवाई में आवारा कुत्तों के कारण पैदा होने वाली समस्याओं और उनके समाधान पर बहस हुई। याचिकाकर्ता के वकीलों ने देश में सरकारी शेल्टर होम्स की कमी का मुद्दा उठाया। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में केवल 5 सरकारी शेल्टर हैं, जो बढ़ती आबादी के लिहाज से बेहद कम हैं। सुनवाई के दौरान उस वक्त हंसी का माहौल बन गया जब एनिमल वेलफेयर के वकील ने कहा कि कुत्तों को हटाने से चूहों की आबादी बढ़ेगी, जिस पर कोर्ट ने मजाकिया अंदाज में 'बिल्लियां' लाने की बात कह दी।
इस वीडियो में हम आपको सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की वो 6 बड़ी बातें बताएंगे जो हर नागरिक और डॉग लवर के लिए जानना जरूरी है। क्या आवारा कुत्तों की जिम्मेदारी राज्य की है? क्या ABC नियमों में बदलाव की जरूरत है? ऋचा के साथ देखिए वनइंडिया हिंदी की ये विशेष रिपोर्ट।


The Supreme Court of India recently conducted an intense hearing regarding the stray dog menace and animal welfare laws. Justice Nath shared personal insights into dog behavior, emphasizing that dogs often sense fear before attacking. The court discussed the lack of infrastructure, the responsibility of local municipalities, and the effectiveness of current Animal Birth Control (ABC) rules in ensuring public safety.


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~HT.178~ED.108~

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Transcript
00:00सुप्रिम कोट में आवारा कुत्तों पर महाभारत
00:05जज बोले डर पहचान लेते हैं इसलिए काटते हैं
00:13वकील भिड़े कोट में तकरार और तन
00:20देश की सबसे बड़ी अदालत में आज इंसान और कुत्तों के बीच जंग पर सुनवाई हुई
00:25जहां जज ने अपनी नीजी अनुभाव से बताया कि कुत्ते इंसान का डर पहचान लेते हैं और फिर हमला कर देते हैं
00:32और जब एक वकील ने इस बात से इंकार किया तो कोट ने सक्त लहजे में कहा
00:36सिर मत हिलाए मैं ये बात परसनल एक्सपीरियन से कह रहा हूँ
00:41सुप्रिम कोट के भीतर आज उसर्फ कानून नहीं बलकी जमीनी हकीकत और भावनाएं भी टकराएं
00:46क्या है पूरा मामला? सुनवाई किस बात पर हो रही थी?
00:50चलिया आपको बताते हैं सुनवाई के दोरान छे बड़ी बाते हैं
00:54सुप्रिम कोट में आवारा कुटों से जुड़े मामले पर गुरुवार को लगातार दूसरे दिन धाई घंटे तक सुनवाई हुई
01:04कोट ने कुटों के बिहेवियर को लेकर चर्चा की
01:07जस्टिस नाथ ने कहा कि कुटे इंसानों का डर पहचान लेते हैं इसलिए काटते हैं
01:12तस पर कुटों के पक्षवाले वकील ने इंकार किया
01:14पर जस्टिस ने जवाब दिया अपना सर्मत हिलाई है
01:17ये बात मैं परसनल एक्स्पीरियन्स से बोल रहा हूँ
01:20उधर याचिका करता के वकील ने कहा कि राजियों ने जो आकड़े दिये हैं
01:24उनमें से किसी ने ये नहीं बताया कि नगर पालिकाओं के तरफ कितने शेल्टर चलाए जाते हैं
01:30देश में सिर्फ पांच सरकारी शेल्टर हैं इंमें से हर एक में सो कुटे रह सकते हैं
01:35हमें infrastructure की जरूरत है
01:37इससे पहले सुनवाई के दोरान
01:39animal welfare की तरफ से दलील दे रहे
01:41advocate CEO Singh ने
01:42कुट्टों को हटाने या फिर shelter हों भेजने
01:45पर आपत्ती जताई
01:46कुट्टे हटाने से चूहों की आबादी बढ़ेगी
01:48इस पर कूट ने मजाकिया अंदास में कहा
01:51तो क्या बिल्या ले आएं
01:52हाँ तो अब जो शुरू में हमने सुनवाई की
01:54छे बड़ी बाते बताने को कहा था
01:56इके करके आपको वो पहले बताते हैं
01:58या चिका करता कि एक वकील ने कहा
02:00हर पालतू कुट्टे का मालिक होता है
02:02जबकि आवारा कुट्टे का कोई मालिक नहीं होता
02:05नहीं ये राज्य के जिम्मेदारी है
02:07हलाकि राज्य का काम
02:08वैक्सिनेशन वगेरा देना है
02:10ये बी से नियम ऐसे होने चाहिए
02:12कि मेरे घर तक का रास्ता सुरक्षित रहे
02:14वकील कुट्टो को हटाने के पक्ष में
02:17उन्होंने कहा कि अदालत का आदेश
02:19सिर्फ संस्थाओं तक सिमित नहीं होना चाहिए
02:22बलकि उसे रिहायशे इलाकों पर भी रागू किया जाना चाहिए
02:24कुट्टे को समझना काउंसलिंग संभाव नहीं है
02:27लेकिन कुट्टे की देख भाल करने वाले अफिरमाली को समझाया जा सकता है
02:31हर जॉग लवर और एंजियो को या चिका लगाने में एक तैर आशी जमा करनी होती है
02:37इस शर्थ को हटाया जाया इस पर कोट्ट ने हलके अंदाज में जवाब दिया
02:41अगर हमने ये शर्थ नहीं रखी होती तो यहाँ पंडाल लगाना पड़ता
02:45कुट्टों की मॉनिटरिंग के लिए पहले उनकी गिंती जरूरी है जो आकरी बार 2009 में हुई थी
02:51सर्थ दिल्ली में 5-6,000 कुट्टे थे
02:54सेंटर्स की हाउसिंग कैपसिटी के हिसाब से ही तैसंख्या जानवरों को पकड़ा जाना चाहिए
02:59कैपसिटी है ही नहीं तो आप उन्हें कहा रखें
03:02एक वकील कुट्टों को न हटाने के फेवर में उन्होंने कहा
03:05दिल्ली में चुहे और बंदरों का भी खत्रा है
03:08अगर कुट्टों को अचानक हटा दिया जाएगा
03:10तो चुहों की आबादी बढ़ जाएगी
03:12वे बिमारी फैलाने वाले होते हैं
03:14कुट्टे संतुलन बनाए रखते हैं
03:16इस पर जुस्टिस महता ने कहा
03:18ये कैसा संबंद है
03:20ऐसे तो कुट्टे और बिल्या आपस में दुश्मन होते हैं
03:23तो हमें और बिल्यों को बढ़ावा देना चाहिए
03:25हमने हर कुट्टे को सडक से हटाने का नरदेश नहीं दिया है
03:29उनके साथ नियमों के अनुसार वेभार किया जाना चाहिए
03:32अब आपको ये भी बता दे कि इस मामले पर पिछले साथ महीनों में छे बार सुनवाई हो चुकी है
03:38पिछले साल निवेंबर में सुप्रिम कोर्ट ने स्कूलों पतालों बस्टेंट स्कूर्स कॉंपलेक्स और
03:43रेलवे स्टेशनों से अवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया था
03:46उसके साथ ही कूर्ट ने कहा था कि इन जानवरों को टैश शेल्टर में ट्रांसफर किया जाए
03:51यह बहस अब भी continue है लेकिन आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें One India Hindi
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