नासिक के तपोवन में प्रस्तावित 1800 से ज्यादा पेड़ों को काटने के मामले में आज बांबे हाईकोर्ट सुनवाई हुई. याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने नासिक नगर निगम, महाराष्ट्र सरकार और वन प्राधिकरण को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने फिलहाल पेड़ों को नहीं काटने का आदेश दिया किया है और मामले की 14 जनवरी तक स्थगित कर दी. अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा कि तपोवन में पेड़ों को काटने की जरूरत नहीं है.. क्योंकि साधुग्राम के लिए वैकल्पिक जमीन उपलब्ध है. 11 दिसंबर को प्रशासन ने पेड़ों को काटने को लेकर एक सर्कुलर जारी किया, जिसके जरिए आपत्तियां और सलाह मांगी गई. 17 दिसंबर तक नगर निगम प्रशासन के पास सैकड़ों की संख्या में आपत्तियां पहुंचीं. इस पर फैसला 45 दिनों में होना है.. लेकिन कई लोगों को लगा कि मौजूदा परिस्थितियों में प्रशासन पेड़ों की कटाई पहले भी शुरू कर सकता है.. लिहाजा याचिका कर्ता ने हाईकोर्ट से इन पेड़ों को बचाने की गुहार लगाई. दरअसल, अगले साल नासिक में सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन होना है, जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में साधु-संतों के साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे. साधु संतों के लिए तपोवन में विशाल साधुग्राम बनाने की तैयारी है, इसके लिए प्रशासन ने साधु ग्राम में करीब 1845 पेड़ों को काटने का फैसला किया.. जिसका स्थानीय लोगों और पर्यावरण के जुड़े लोगों ने विरोध शुरू कर दिया.
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