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  • 2 days ago
भारत में बढ़ते डिजिटल लोन फ्रॉड और फर्जी ऐप्स की आड़ में होने वाले शोषण पर अब सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यानी MeitY, ने IT Act 2000 की धारा 69A के तहत सही प्रक्रिया पूरी करते हुए 87 गैर-कानूनी लोन एप्लीकेशन्स को ब्लॉक कर दिया है। इसी बीच, RBI ने भी डिजिटल लेंडिंग ऐप्स को लेकर नए नियम लागू किए हैं, जिनके तहत अब हर लोन प्लेटफॉर्म को अपनी डिटेल्स CIMS पोर्टल पर देना अनिवार्य होगा और लोन ऑफर्स को पूरी पारदर्शिता के साथ दिखाना पड़ेगा।



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00:00भारत सरकार ने गयर कानूनी डिजिटल लोन एप्स के खलाव बड़ी कारेवाई की है,
00:04Electronics और सूचना प्रदोगी की मंत्राले यानि MEITY ने सही प्रकरिया का पालन करते हुए
00:11कुल 87 अवैद लोन एप्लिकेशन को ब्लॉक कर दिया है।
00:14ये कारेवाई Information Technology Act 2000 की धारा 69A के तहत की गई है,
00:19जिसके अंतरगत मंत्राले को जनता के लिए हानिकारक या अवैद ओनलाइन कॉंटेंट और एप्स को ब्लॉक करने का अधिकार प्राप्त है।
00:26लोग सबब में पूछे गए सवाल में ये जानना चाहा गया कि क्या सरकार कंपनियों के Act 2013 के तहत शेल कंपनियों को डिफाइन करने की योजना बना रही है और ऐसी फर्मों की गईर कानूनी गतिविद्यों पर कैसे नियंतरण किया रहा है।
00:38जवाब में कॉर्परेट मामलों के राजमंतरी हर्श मलहोतरा ने बताया कि अभी तक की जाच और परकरिया के बाद 87 गयर कानूनी लोन अप्स को बैंड किया जा चुका है।
01:08की पूरी जानकारी, Centralized Information Management System यानी CIMS Portal पर जमा करने का निर्देश दिया है।
01:14इसके अलाबा, लोन प्रडक्स की पारडर्शिता को बढ़ाने के लिए भी RBI ने अंतिम दिशन निर्देश जारी कर दिये हैं।
01:20इन गाइडलाइन्स के अनुसार, Lending Service Providers के रूप में काम करने वाले Platforms को, कई Lenders के Loan Offers को एक साथ दिखाना होगा ताकि
01:28ताकि Borrowers आसानी से तुनना कर सकें और अपने लिए सबसे बहतर विकल्प चुन सकें।
01:33साथी सभी Loan Offers और उनकी शर्ते बिना किसी मभेद भाव के दिखानी होगी।
01:37जिससे Loan देने वाले संस्थानों की वास्तवे किछा और शमता साब दिखाई दे।
01:41इन नए दिशा निर्देशों का मकसर डिजितल लोन मार्केट में पारदर्शीता बढ़ाना, फेक लोन आप्स पर रोक लगाना और उपभुखताओं को सुरक्षी तोर भरोसे मन्त विकल्प देना है।
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