Skip to playerSkip to main content
  • 41 minutes ago
देशभर में बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है और CBI को पूरे देश में इन मामलों  एकीकृत जांच करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने RBI से भी कड़ा सवाल पूछा कि साइबर अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे बैंक अकाउंट का पता लगाने और उन्हें तुरंत फ्रीज करने के लिए AI का इस्तेमाल अभी तक क्यों नहीं किया गया?कोर्ट ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना समेत गैर-बीजेपी शासित सभी राज्यों से कहा है कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में दर्ज डिजिटल अरेस्ट के मामलों की जांच CBI को सौंपें.कोर्ट ने ये निर्देश हरियाणा के एक बुजुर्ग दंपत्ति की शिकायत पर दिए हैं. कोर्ट ने कहा है कि साइबर ठग सबसे ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों को निशाना बनाते हैं और उनकी मेहनत की कमाई हड़प लेते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों और प्लेटफॉर्म्स को भी आदेश दिया है कि डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच में CBI को पूरा डेटा और पूरा सहयोग दें.

Category

🗞
News
Transcript
00:00
00:30court has got the same
00:37this
00:39court has got the same
00:44in the court
00:48court has got the same
00:51court has got the same
00:54Supreme Court has shown that the companies and companies and platforms have been given to us that they will have full data and full data.
01:12Bureau Report, ETV Bharat.
Be the first to comment
Add your comment

Recommended