देशभर में बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है और CBI को पूरे देश में इन मामलों एकीकृत जांच करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने RBI से भी कड़ा सवाल पूछा कि साइबर अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे बैंक अकाउंट का पता लगाने और उन्हें तुरंत फ्रीज करने के लिए AI का इस्तेमाल अभी तक क्यों नहीं किया गया?कोर्ट ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना समेत गैर-बीजेपी शासित सभी राज्यों से कहा है कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में दर्ज डिजिटल अरेस्ट के मामलों की जांच CBI को सौंपें.कोर्ट ने ये निर्देश हरियाणा के एक बुजुर्ग दंपत्ति की शिकायत पर दिए हैं. कोर्ट ने कहा है कि साइबर ठग सबसे ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों को निशाना बनाते हैं और उनकी मेहनत की कमाई हड़प लेते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों और प्लेटफॉर्म्स को भी आदेश दिया है कि डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच में CBI को पूरा डेटा और पूरा सहयोग दें.
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