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  • 6 minutes ago
तेलंगाना के बीआरएस नेता और पूर्व मंत्री के.टी. रामाराव (KTR) को फॉर्मूला-ई रेस से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में पासपोर्ट जब्ती की कार्रवाई पर हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायमूर्ति ई.वी. वेणुगोपाल की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए 6 नवंबर तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। KTR ने पासपोर्ट कार्यालय के कारण बताओ नोटिस और जब्ती की कार्रवाई को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान KTR के वकील ने दलील दी कि एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया था और वे अदालत में पेश हो चुके हैं। वहीं, हाई कोर्ट ने अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई तक KTR को राहत मिली है।

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Transcript
00:26।
00:2728 सितंबर को नोटस जारी हुआ था जबकि 13 अक्टूबर को पास्पोर्ट जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई
00:34जस्टिस E.V. वेडू गोपाल की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए 6 नवंबर तक यथा स्थिती बनाये रखने
00:42का नर्देश दिया
00:43KTR के वकील ने कहा कि Formula E मामले में ACB ने KTR को गिरफतार नहीं किया था
00:51उन्होंने ये भी बताया कि मामले में चार्टशीत दाखिल हो चुकी है और KTR अदालत में पेश हुए थे
00:57वही केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जन्रल बी नरसिम्हा शर्मा ने दलील डी के KTR को पासपोर्ट अधिकारियों
01:07के सामने अपना पक्ष रखने का अफसर दिया गया था
01:10सुनवाई के दौरान हाई कोट ने सवाल किया कि पासपोर्ट कारियाले की कारवाई से पहले अदालत की अनुमती ली गई
01:17थी या नहीं
01:18इस पर ACB के वकील ने बताया कि पासपोर्ट जबती से जुड़ा मेमो निचली अदालत में दाखिल किया गया था
01:25This is the high court.
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