Skip to playerSkip to main content
  • 6 minutes ago
दिल्ली के साकेत कोर्ट ने 2018 के मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. कोर्ट ने 31 अक्टूबर को उन्हें कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया. ध्रुव राठी के आज पेश नहीं होने पर कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया. दरअसल, आज सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि ध्रुव राठी के खिलाफ जारी ताजा समन तामील गया लेकिन ध्रुव राठी के परिसर में ताला लगा हुआ मिला. उसके बाद ध्रुव राठी से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने नोटिस लेने से इनकार कर दिया. तब उनके आवास के बाहर समन चस्पा कर दिया गया. सुनवाई के दौरान विकास पांडे की ओर से पेश वकील सक्षम शर्मा ने कहा कि ध्रुव राठी आमतौर पर ऑस्ट्रिया में रहते हैं और कॉकरोच जनता पार्टी के दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के लिए भारत आए थे. कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि ध्रुव राठी को पहली बार जुलाई 2019 में समन जारी किया गया था और शिकायतकर्ता लगातार समन जारी करवाने की कोशिश कर रहा था.यह मामला विकास सांकृत्यायन ऊर्फ विकास पांडेय की ओर से दर्ज कराई गई एक आपराधिक मानहानि याचिका से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राठी ने एक ऐसा वीडियो पोस्ट किया जो मानहानि करने वाला है.वीडियो में आरोप लगाया गया है कि बीजेपी आईटी सेल ने विकास पांडेय को रिश्वत दी थी.

Category

🗞
News
Transcript
00:04दिल्ली के साकेत कोट ने 2018 के मानहानी मामले में योटिवर धुरुवराठी के खिलाफ जमानती वारेंट जारी किया है।
00:30उसके बाद धुरुवराठी से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने नोटिस लेने से इनकार कर दिया।
00:36तब उनके आवास के बाहर समन्चस्पा कर दिया गया।
01:00और शिकायत करता लगतार समन्जारी करवाने की कोशिश कर रहा था। ये मामला विकास सांस्कृत यायन और विकास पांडे की
01:09ओर से दर्च कराई गई। एक आपराधिक मानहानी याचिका से जोड़ा है।
01:14जिसमें आरोप लगाया गया कि राठी ने एक ऐसा विडियो पोस्ट किया जो मानहानी करने वाला है।
01:20विडियो में आरोप लगाया गया कि बीजेपी आईटी सेल ने विकास पांडे को रिश्वत दी थी।
01:26प्रोरिपोर्ट, ETV भारत

Recommended