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दिल्ली डेस्क: GST काउंसिल की 57वीं बैठक में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए GST के तहत गिरफ्तारी की शक्ति खत्म करने और अभियोजन की सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने का फैसला लिया गया. साथ ही न्यूनतम सजा का प्रावधान हटाया गया और सामान्य जुर्माना 25 हजार से घटाकर 10 हजार रुपये कर दिया गया। हालांकि देर से रिटर्न, टैक्स भुगतान में देरी या गलतियों पर ब्याज और अनुपातिक जुर्माने की वसूली जारी रहेगी। खास बात यह है कि बैठक में GST की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया.

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Transcript
00:00दिल्ली के भारत मंडपम में GST काउंसिल की संतावनवी बैठक हुई
00:04वित मंत्री निर्मला सीता रमन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में
00:09GST के नियमों को आसान बनाने और कानूनी विवाद कम करने के लिए कई एहम फैसले लिए गया
00:16सबसे बड़ा बदलाव GST कानून के तहट गिरफतारी के प्रावधान को लेकर किया गया
00:22काउंसिल ने GST के तहट गिरफतारी की शक्ती को पूरी तरह हटाने का फैसला किया है
00:27इसके साथ ही GST काउंसिल की संतावनवी मीटिंग में दस बड़े सुधार हुए
00:32जिसमें GST registration के प्रोसेस को आसान बनाने वाले बड़े सुधार भी शामिल है
00:38And with the authorization by at least a joint commissioner level officer
00:43So any random GST officer cannot go stop a vehicle and say come on show it to me
00:50This prevents arbitrary checks by GST enforcement wings that affect the movement of goods from one state to another
00:58This would significantly improve ease of movement of goods
01:02Also the council recommended removing arrest powers under GST
01:07GST council का एतिहासिक फैसला
01:10GST registration का आसान होगा प्रोसेस
01:13Return में पुरानी गलतियों को सुधारने में छूट
01:16Refund claim सुधार करने के दिन 15 से घटा कर किये गये 10
01:213 दिन में होगा refund
01:2210,000 रुपे से कम के मामलों में कोई notice नहीं भेजा जाएगा
01:27Input Tax Credit ITC से जुड़े फायदों का मिलेगा लाब
01:31एक ही लाइन में बार बार खरीदी बेची जाने वाली सर्विस पर अब डवल टैक्स नहीं लगेगा
01:37अब Input Service और प्लांट मशीनरी पर चुकाए गए टैक्स का भी refund मिलेगा
01:42छोटे टैक्स पेर्स के लिए बिजनेस बंद करने का प्रोसेस आटोमैटिक होगा
01:46पांच करोर रुपे तक के टर्न ओवर वाले वैपारी अपसाल में एक बार रिटर्न भरेंगे
01:52अब सरत पर कोई भी अफसर यूहीं गाड़ी नहीं रोक सकेगा
01:55जॉइंट कमिशनर रैंग के अफसर को मंजूरी जरूरी
01:59जी एस्टी से गिरफतारी का अधिकार पूरी तरह हटा दिया गया है
02:03विदेश में क्लाइंट को सर्विस देने वाली भारतिये कंपनी को एक्सपोर्ट का फाइदा मिलेगा
02:09E-commerce और छोटे sellers गोदाम को ही अपना पता दिखा सकेंगे
02:13इस बैठक में किसी भी चीज के रेट नहीं बदले गए
02:52कुल मिलाकर GST काउंसिल के इन फैसलों का मकसद टैक्स वैवस्था को जादा सरल बनाना
02:58छोटे टैक्स पेयर्स को राहत देना और अनावशक कानूनी विवादों को कम करना है
03:03अब देखना होगा कि इन बदलाओं के लागू होने के बाद टैक्स पेयर्स और कारोबारियों पर इसका कितना असर पड़ता
03:10है

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