00:03दिली हाइकोर्ट इंडियन यूथ कॉंग्रेस की उस याचिका पर सुनवाई को तयार हो गया है जसमें दिली पुलिस पर CEC
00:09यानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन की अनुमती नहीं देने के आरोप लगाए गए है
00:14यूथ कॉंग्रेस के वकील ने इस मामले पर कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांगी जिसके बाद कोर्ट ने 9 अक्टूबर
00:20शुकरवार को सुनवाई का आदेश दिया है
00:23याचिका करता और यूथ कॉंग्रेस के राष्ट्रिय अध्यक्ष उदै भानू चीब ने दिले पुलिस के एक अक्टूबर के आदेश को
00:31कोर्ट में चुनौती दी
00:33जिसमें उनके आवेदन को खारिच कर दिया गया था
00:35याचिका में कहा गया है कि यूथ कॉंग्रेस ने 25 सितंबर को लगभग 100-500 लोगों के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन
00:42की अनुमती मांगी थी
00:43इस आवेदन में कहा गया था कि वो सुरक्षा, ट्राफिक प्रतिबंध, अनुशासन और सारवजनिक विवस्था बनाए रखने से जोड़ी सभी
00:51कानूनी शर्तों का पालन करेगा
00:53याचिका में कहा गया है बार-बार संपर्क करने के पावजूद पोलिस ने एक अक्टूबर को अनुमती ना देने की
01:00जानकारी दी जो प्रदर्शन के लिए प्रस्तावित तारीख थी
01:03याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पोलिस का फैसला सम्वेधान के अनुछेद 19.1.A और 19.1.B
01:10के तहट अभिव्यक्ती की आजादी और शांती पूर्ण धंग से एकत्र होने के मौलिक अधिकारों का उलंगन है
01:18विरोध प्रदर्शन और सभाव से जुड़े दिशा निर्देशों को बिना सोचे समझे लागू किया जाना मनमाना है