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  • 1 week ago
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 2019 में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया. ये समन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मानहानि की शिकायत के मामले में जारी किया गया था. अपने एक बयान में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को कमांडर-इन-थीफ यानी चोरों का कमांडर कहा था. हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी. हालांकि, हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को शिकायत पर सुनवाई छह सप्ताह के लिए टालने का अपना 2021 का आदेश जारी रखा, ताकि गांधी अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकें.

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00:28
00:30RAHUL GANTHI की याचिका खर्च कर दी
00:32हाला कि हाई कोट ने Magistrate को शिकायद पर सुनवाई 6 सपताह के लिए टालने का अपना 2021 का आदेश
00:40जारी रखा
00:40ताकि GANTHI अपील के लिए सुप्रीम कोट जा सके
00:44राहUL GANTHI ने गिरगाउं Magistrate के 28 अगस्त 2019 के उस आदेश को चुनौती दी थी
00:52जिसमें उनके खिलाब कारवाई का नतेश दिया गया था
00:56दरसल राहUL GANTHI ने 2018 में राफेल फाइटर जेट डील को लेकर पियम मोधी पर कमांडर इन थीफ कहेकर मिशाना
01:06साथा
01:06उनके इस पयान के लिए उनके खिलाब याचिका दायर की गई थी
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