सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार, एनसीईआरटी और सीबीएसई से उन दो नयी याचिकाओं पर जवाब मांगा, जिनमें कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी नीति को चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की बेंच ने याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर और गोपाल शंकरनारायणन की दलीलों पर गौर किया. इसके बाद बेंच ने केंद्र सरकार समेत अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर 10 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, "हम इन याचिकाओं पर 29 जुलाई को सुनवाई करेंगे." अमनदीप कौर और अर्पण रॉय चौधरी ने नयी याचिकाएं दायर की हैं. उन्होंने केंद्र, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) को इस मामले में पक्षकार बनाया है.
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