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  • 2 days ago
भारतीय रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ाते हुए जुर्माने की राशि दोगुनी कर दी है. नए नियमों के तहत अब बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाने पर न्यूनतम 500 रुपये जुर्माना देना होगा, जबकि पहले यह 250 रुपये था. इसके अलावा यात्री को पूरी यात्रा का किराया भी चुकाना पड़ेगा। जन विश्वास अधिनियम 2026 के तहत रेलवे अधिनियम की धारा 137 और 138 में संशोधन कर यह बदलाव लागू किया गया है. रेलवे ने ट्रेनों में ज्वलनशील और खतरनाक सामान ले जाने पर भी न्यूनतम 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया है. वहीं दूसरे व्यक्ति के नाम पर बुक टिकट पर यात्रा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। रेलवे का उद्देश्य नियमों का पालन सुनिश्चित करना और यात्रा व्यवस्था को अधिक सुरक्षित बनाना है.

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Transcript
00:02अगर आप ट्रेन में बिना टिकेट सफर करते हैं या कभी ये सोस कर यात्रा कर लेते हैं कि टीटी
00:08नहीं मिला तो बच जाएंगे तो अब सावधार हो जाएंगे
00:22क्योंकि भारतिया रेलवे ने नियम तोड़ने वालों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है अब बिना टिकेट यात्रा पकड़े जाने पर
00:29पहले से दो गुना जुर्माना देना पड़ सकता है
00:33भारतिया रेलवे ने जन विश्वास अधीनियम 2026 के तहट रेलवे अधीनियम में महत्वपूर्ण बदलाव किये हैं
00:40अब तक बिना टिकेट यात्रा करने पर नियू तम धाई सो रुपए का जुर्माना लगाया जाता था
00:46लेकिन नए नियम लागू होने के बाद ये राशी बढ़ा कर सीधे 500 रुपए कर दी गई है
00:51रेलवे अधीनियम धारा 137 और 138 में किये गए संशोधनों के तहट ये बदलाव लागू किया गया है
00:58अगर कोई यातरी जान बूच कर बिना टिकेट यात्रा करता है तो तैद दूरी से आगे तक सफर करता है
01:05तो उसे कम से कम 500 रुपए की पैनल्टी देनी होगी
01:08सिर्फ जुर्माना ही नहीं यानि अब बिना टिकेट यात्रा पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा महंगी पड़ सकती है
01:15नए नियमों की एक खास बात ये भी है कि रेलवे चोटे मोटे उलंगनों के मामले में सीधे अदालत का
01:23दर्वाजा नहीं खटखटाएगा
01:25पहले मौकों पर ही पेनल्टी भरने का विकल्प दिया जाएगा अगर यात्री मौके पर जुर्माना भर देता है तो मामला
01:31वही समाप्त हो जाएगा
01:33लेकिन अगर कोई पेनल्टी देने से इंकार कर देता है तो मामला मेजिस्ट्रेट कोट तक पहुँच सकता है
01:39बलकि ट्रेनों में खतरनाक और जलनशील सामान ले जाने पर भी सक्ती बढ़ा दी है।
01:44ऐसे मामलों में नियुत्तम जुर्माना बढ़ा कर 10,000 रुपे कर दिया गया है।
01:49इसके अलावा अगर कोई यात्री किसी दूसरे व्यक्ती के नाम पर बुक किये गए टिकेट पर यात्र कर पाता है,
01:55तो उसका टिकेट जब्द किया जा सकता है।
01:58साथ ही पूरे सफर का किराया और कम से कम 500 रुपे की अतरिक्त पेनल्टी भी वसूली जाएगी।
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