00:02अगर आप ट्रेन में बिना टिकेट सफर करते हैं या कभी ये सोस कर यात्रा कर लेते हैं कि टीटी
00:08नहीं मिला तो बच जाएंगे तो अब सावधार हो जाएंगे
00:22क्योंकि भारतिया रेलवे ने नियम तोड़ने वालों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है अब बिना टिकेट यात्रा पकड़े जाने पर
00:29पहले से दो गुना जुर्माना देना पड़ सकता है
00:33भारतिया रेलवे ने जन विश्वास अधीनियम 2026 के तहट रेलवे अधीनियम में महत्वपूर्ण बदलाव किये हैं
00:40अब तक बिना टिकेट यात्रा करने पर नियू तम धाई सो रुपए का जुर्माना लगाया जाता था
00:46लेकिन नए नियम लागू होने के बाद ये राशी बढ़ा कर सीधे 500 रुपए कर दी गई है
00:51रेलवे अधीनियम धारा 137 और 138 में किये गए संशोधनों के तहट ये बदलाव लागू किया गया है
00:58अगर कोई यातरी जान बूच कर बिना टिकेट यात्रा करता है तो तैद दूरी से आगे तक सफर करता है
01:05तो उसे कम से कम 500 रुपए की पैनल्टी देनी होगी
01:08सिर्फ जुर्माना ही नहीं यानि अब बिना टिकेट यात्रा पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा महंगी पड़ सकती है
01:15नए नियमों की एक खास बात ये भी है कि रेलवे चोटे मोटे उलंगनों के मामले में सीधे अदालत का
01:23दर्वाजा नहीं खटखटाएगा
01:25पहले मौकों पर ही पेनल्टी भरने का विकल्प दिया जाएगा अगर यात्री मौके पर जुर्माना भर देता है तो मामला
01:31वही समाप्त हो जाएगा
01:33लेकिन अगर कोई पेनल्टी देने से इंकार कर देता है तो मामला मेजिस्ट्रेट कोट तक पहुँच सकता है
01:39बलकि ट्रेनों में खतरनाक और जलनशील सामान ले जाने पर भी सक्ती बढ़ा दी है।
01:44ऐसे मामलों में नियुत्तम जुर्माना बढ़ा कर 10,000 रुपे कर दिया गया है।
01:49इसके अलावा अगर कोई यात्री किसी दूसरे व्यक्ती के नाम पर बुक किये गए टिकेट पर यात्र कर पाता है,
01:55तो उसका टिकेट जब्द किया जा सकता है।
01:58साथ ही पूरे सफर का किराया और कम से कम 500 रुपे की अतरिक्त पेनल्टी भी वसूली जाएगी।
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