00:02दिल्ली हाई कोट ने टेलिग्राम की आजिका को खारिच करते हुए अस्थाई वैन को हटाने से इंकार कर दिया।
00:08जसे स्तेजस कारिया की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार के पास IT Act के धारा 69-1
00:15के तहत वैन लगाने का दिकार है।
00:17कोट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए 18 जून को फैसला सुरक्षित रखा था।
00:55केंदर सरकार के हलफ नामे में कहा गया था कि नीट परिक्षा में टेलिग्राम का जमकर इस्तमाल किया गया जिसके
01:01वजह से नीट की परिक्षा को रद्ध करना पड़ा।
01:0421 जून को नीट की दोबारा होने वाली परिक्षा में पारदर्शिता रखने के लिए अस्ताई बैन का आदेश देना जरूरी
01:10था।
01:13बहीं दिल्ली हाइकोर्ट के फैसले का साइवर एक्सपर्ट ने स्वागत किया है।
01:33टिलग्राम ने अपनी याचिका में कहा था कि उसके 15 करोर यूजर्स हैं और किंद सरकार के अस्ताई बैन के
01:38फैसले से उन्हें काफी परिशानी हो सकती है।
01:41नीट परिक्षा के पेपर लिख होने के मामले में टिलग्राम एप के इस्तमाल की बाद सामने आई थी।
01:46जिसके बाद Electronics and Information Technology मंत्राले ने इस एप को 22 जून तक और स्थाई रूप से बंद करने
01:53का आदेश जारी किया है।
01:55साथ ही मंत्राले ने एक दूसरे आदेश में टिलग्राम को मैसेज को एडिट करने की फीचर को 30 जून तक
02:01डिजर्बल करने का आदेश दिया है।
02:03टिलग्राम ने मंत्राले के इनी आदेशों को हाई कोर्ट में चुनाती दी थी।
02:08प्यूरो रिपोर्ट ETV भारक
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