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  • 2 days ago
 दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 जून को NEET की दोबारा होने वाली परीक्षा के मद्देनजर सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम को अस्थायी रुप से बंद करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को टेलीग्राम की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 21 जून को होने वाली NEET 2026 की दोबारा परीक्षा से पहले पेपर लीक को रोकने के लिए केंद्र सरकार के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को 22 जून तक ब्लॉक करने के फैसले को चुनौती दी गई थी. जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने कहा कि सरकार ने कानून का पालन किया है. कोर्ट ने कहा कि सरकार ने आईटी एक्ट की धारा 69ए का पालन किया है, कोर्ट ने टेलीग्राम की उस दलील को खारिज कर दिया कि उस पर अस्थायी रुप से रोक लगाने के लिए वजह नहीं बताई गई है, हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार का आदेश सही है. कोर्ट ने 18 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने टेलीग्राम को नया डार्क वेब करार दिया था जिसके जरिये अवैध गतिविधियां और गैरकानूनी कामों को अंजाम दिया जाता है. केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि इसके जरिये अपराधी अपने गैरकानूनी कार्रवाई कर पाने में सक्षम हैं. इसके जरिये अपराध करने वालों को पकड़ पाना जांच एजेंसियों के लिए काफी मुश्किल है.

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Transcript
00:02दिल्ली हाई कोट ने टेलिग्राम की आजिका को खारिच करते हुए अस्थाई वैन को हटाने से इंकार कर दिया।
00:08जसे स्तेजस कारिया की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार के पास IT Act के धारा 69-1
00:15के तहत वैन लगाने का दिकार है।
00:17कोट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए 18 जून को फैसला सुरक्षित रखा था।
00:55केंदर सरकार के हलफ नामे में कहा गया था कि नीट परिक्षा में टेलिग्राम का जमकर इस्तमाल किया गया जिसके
01:01वजह से नीट की परिक्षा को रद्ध करना पड़ा।
01:0421 जून को नीट की दोबारा होने वाली परिक्षा में पारदर्शिता रखने के लिए अस्ताई बैन का आदेश देना जरूरी
01:10था।
01:13बहीं दिल्ली हाइकोर्ट के फैसले का साइवर एक्सपर्ट ने स्वागत किया है।
01:33टिलग्राम ने अपनी याचिका में कहा था कि उसके 15 करोर यूजर्स हैं और किंद सरकार के अस्ताई बैन के
01:38फैसले से उन्हें काफी परिशानी हो सकती है।
01:41नीट परिक्षा के पेपर लिख होने के मामले में टिलग्राम एप के इस्तमाल की बाद सामने आई थी।
01:46जिसके बाद Electronics and Information Technology मंत्राले ने इस एप को 22 जून तक और स्थाई रूप से बंद करने
01:53का आदेश जारी किया है।
01:55साथ ही मंत्राले ने एक दूसरे आदेश में टिलग्राम को मैसेज को एडिट करने की फीचर को 30 जून तक
02:01डिजर्बल करने का आदेश दिया है।
02:03टिलग्राम ने मंत्राले के इनी आदेशों को हाई कोर्ट में चुनाती दी थी।
02:08प्यूरो रिपोर्ट ETV भारक
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