00:00सुप्रीम कोट ने कांग्रेस नेता पवन खेडा को अग्रिम जमानत दे दी है
00:0330 अप्रेल 2026 को हुई सुनवाई के बाद
00:06जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस A.S. चंदुरकर की पीठ ने ये राहत दी
00:11अदालत ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो सम्विधान के अनुच्छेद 21 के तहट संरक्षित है
00:16उसे बिना परियाप्त आधार के सीमित नहीं किया जा सकता
00:18कोर्ट ने निर्देश दिया कि क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन केस नंबर 04-2026 में गिरफतारी की स्थिती में पवन खेडा
00:25को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए
00:27हालांकि इसके साथ कुछ शर्तें भी तै की गई हैं
00:43सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइल कोर्ट को ये अधिकार भी दिया है कि वह जरूरत के अनुसार अधिरिक्त शर्तें लागू कर
00:48सकता है
00:48साथ ही कोर्ट ने कहा कि जमानत से जुड़े अवलोकन अंतिम फैसले को प्रभावित नहीं करेंगे
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