00:00रात में दोपहिया वाहन बैन दिन में पीछे सवारी बैठाने पर रोग।
00:04पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये हैं।
00:10पहले चरण के मतदान से पहले राज्य में दोपहिया वाहनों पर सक्त पाबंदियां लागू की गई हैं।
00:15आदेश के अनुसार शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बाइक और स्कूटर चलाने पर रोक रहेगी। ये नियम
00:2223 अपरेल तक लागू रहेगा।
00:24चुनाव आयोग ने बाइक रैलियों पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है।
00:28ताकि चुनाव के दोरान किसी भी तरह की हिंसा या तनाव की स्थिति न बने।
00:32दिन के समय भी नियम सक्त हैं।
00:35सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक दो पहिया वाहन पर पीछे सवारी बैठाने की अनुमती नहीं होगी सिवाए
00:41मेडिकल इमर्जेंसी या जरूरी कामों के।
00:44मतदान के दिन 23 अपरेल को परिवार के सदस्यों को वोट डालने के लिए पीछे बैठने की छूट दी गई
00:50है।
00:50किसी भी स्पेशल छूट के लिए स्थानिय पुलिस से अनुमती लेना जरूरी होगा।
00:55चुनाव आयोग का कहना है कि इन कदमों का उद्देश शान्ति पूर्ण, निश्पक्ष और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित करना है ताकि
01:03मतदाता बिना किसी डर के अपने वोट का इस्तेमाल कर सके।
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