00:00अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ फैसले को रद करते हुए 166 अरप डॉलर रिफंड करने का
00:08आदेश दिया है, जिसकी क्लेम प्रक्रिया 20 अप्रेल 2026 से शुरू हो चुकी है
00:14इस फैसले का लाग 9,30,000 अमेरिकी वेफसायों को मिलेगा, जिन्होंने International Emergency Economic Powers Act के तहर भारी
00:23शुल्क चुकाया था
00:24और अब वे मई से जुलाई 2026 के पीच अपना भुक्तान पाने के लिए आवेदन कर सकें, भारत के लिए
00:31ये खबर बढ़ ही राहत लेकर आई है
00:48बलकि निर्यातिकों को अपने अमेरिकी खरीदारों के साथ बाची कर रिबेट शेरिंग पर सहमती बनानी होगी
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