Skip to playerSkip to main content
  • 12 minutes ago
उत्तराखंड के कोटद्वार में बाबा  नाम को लेकर शुरू हुआ विवाद अब हाईकोर्ट पहुंच गया है.  इस मामले में खुद को मोहम्मद दीपक बताने वाले जिम संचालक दीपक कुमार से जुड़ी याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने राज्य सरकार को जनवरी में हुई घटना से जुड़ी सभी FIR की जांच पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने दीपक कुमार को अपने बैंक खाते में प्राप्त कुल धनराशि का विस्तृत शपथपत्र प्रस्तुत करने को कहा है. वायरल वीडियो में दीपक कुमार ने नाम बदलने की मांग पर सवाल उठाते हुए कहा कि दुकान 30 साल से अधिक पुरानी है. जब भीड़ ने उनकी पहचान पूछी, तो उन्होंने खुद को मोहम्मद दीपक बताया. यही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद दीपक कुमार को लोगों का समर्थन मिलने लगा और उनके मुताबिक उन्हें 100 से 500 रुपये तक के छोटे-छोटे चंदे मिलने लगे. -इस घटना के बाद 28 जनवरी को दीपक कुमार और उनके सहयोगी के खिलाफ दुर्व्यवहार, मोबाइल फोन छीनने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में FIR दर्ज की गई. दीपक कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर FIR निरस्त करने, परिवार की सुरक्षा और संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की मांग की है. सुनवाई के दौरान अदालत ने सुरक्षा और विभागीय जांच की मांग पर आपत्ति जताई और कहा कि जांच कानून के अनुसार ही की जाएगी. कोर्ट ने राज्य सरकार को मामले की वर्तमान स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी. 

Category

🗞
News
Transcript
00:03उत्राखंड के कोट द्वार में बाबा नाम को लेकर शुरू हुआ विवाद, अब हाई कोट पहुच गया है।
00:58इस्तरित शपत पत्र प्रस्तुत करने को कहा है।
01:00यही विडियो शोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हुआ जिसके बाद दीपक कुमार को लोगों का समर्थन मिलने लगा और
01:06उनके मुताबिक उन्हें 100 से 500 रुपे तक के छोटे छोटे चंदे मिलने लगे।
01:13इस घटना के बाद 28 जन्वरी को दीपक कुमार और उनके सहयोगी के खिलाफ दुर्वेवार, मोबाइल पोन छीनने और आपराधिक
01:21धमकी देने के आरोप में FIR दर्च की गई।
01:26दीपक कुमार ने हाई कोट में याचिका दाखिल कर FIR निरस्त करने, परिवार की सुरक्षा और संबंधित पुलेस अधिकारीयों के
01:34खिलाफ विभागी अजाच की मांग की है।
01:38सुनवाई की दोरान अदालत ने सुरक्षा और विभागी अजाच की मांग पर आपत्ती जताई और कहा की जाच कानून के
01:45अनुसार ही की जाएगी।
01:47कोट ने राज्य सरकार को मामले की वर्तमान स्थिती रिपोर्ट पेश करने का नरदेश दिया है।
01:53इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।
01:56Bureau Report, ETV भारत
Comments

Recommended