सुप्रीम कोर्ट अगले शुक्रवार, 7 नवंबर को आवारा कुत्तों के मामले में फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था क्योंकि आवारा कुत्तों के काटने से बच्चों में रेबीज के मामले बढ़ रहे हैं. शुरुआत दिल्ली-एनसीआर से हुई थी, लेकिन अदालत ने बाद में सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में लागू करने के लिए नोटिस जारी किया. 27 अक्टूबर तक पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम को छोड़कर, किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने अनुपालन हलफनामा दाखिल नहीं किया था.. इसको लेकर कोर्ट ने अनुपालन हलफनामा दाखिल नहीं करने वाले राज्यों को फटकार लगाई थी और कहा था मुख्य सचिवों को अदालत में उपस्थित होकर यह बताना होगा कि उन्होंने अनुपालन हलफनामा क्यों दाखिल नहीं किया. अब तीन जजों की विशेष अदालत ने कहा कि राज्यों के मुख्य सचिवों की व्यक्तिगत उपस्थिति की जरूरत नहीं होगी... सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगमों और राज्य सरकारों को आदेश दिया कि वो डॉग पाउंड, पशु चिकित्सक, कुत्ते पकड़ने वाले कर्मचारी और संसाधनों का पूरा विवरण देकर नियमों का पालन सुनिश्चित करें.
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