NPS, UPS, APY New Charges: पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA ने सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों की ओर से वसूले जाने वाले फीस में बदलाव किया है। यह नया फीस स्ट्रक्चर 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा जो जून 2020 से जारी मौजदा फीस स्ट्रक्चर की जगह लेगा। अब सवाल है कि नए फीस स्ट्रक्चर के तहत इन योजनाओं में निवेश करने पर या खाता खोलने पर कितने पैसे लगेंगे, तो चलिए बना देर किए इसे भी समझ लेते हैं
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