00:00financial year 2024-2025
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00:07income tax
00:07विभाग ने यह फैसला
00:08इसलिए लिया
00:09क्योंकि
00:09ITR form जारी करने में
00:11थोड़ी देरी हो गई थी
00:12और ITR form भरने में
00:14कुछ बदलाओ किये गये थे
00:15लोगों को इन बदलाओ को
00:16समझने और form भरने के लिए
00:18ज्यादा समय चाहिए था
00:19वैसे आम तोर पर
00:20ITR फाइल करने की डेडलाइन
00:2231 जुलाई होती है
00:24लेकिन income tax department ने
00:26मई में ही डेडलाइन
00:27extend करने की बात बता दी थी
00:29अगर आप 15 सितंबर तक
00:30ITR फाइल नहीं करते हैं
00:32तो आपके उपर कई तरह के
00:34जुर्माने लग सकते हैं
00:36साथी साथ और कई परिशानिया
00:38भी हो सकती हैं
00:39पहली परिशानी ये
00:40अगर आपने सही ITR तै तारिक
00:4215 सितंबर 2025 तक नहीं भरा
00:45तो आपको 5000 रुपय तक की
00:46लेड फीज देनी पड़ सकती है
00:48अगर आपकी टेक्स लाइब इंकम
00:505 लाख रुपय से कम है
00:51तो ये फीज 1,000 रुपय तक हो सकती है
00:54दूसरी परिशानी ये
00:55अगर आप तै समय पर टेक्स नहीं भरते हैं
00:58तो आपको बयाज भी देना होगा
01:00ये बयाज एक प्रतेशत प्रती महीने
01:02की दर से लगेगा
01:03ये बयाज उस तारिख से शुरू होगा
01:05जब ITR भरने की आखरी तारिख खत्म हो जाएगी
01:07ये बयाज तब तक लगेगा
01:09जब तक आप अपना ITR नहीं भर देते
01:12अगर आप इंकम टेक्स एक्ट के
01:14सेक्शन 129.1 के तहत
01:16तै की गई आखरी तारिख के बाद
01:18टेक्स रिटरन भरते हैं
01:20तो आपको कुछ छूट नहीं मिलेगी
01:22साथ ही आप नुकसान को आगे ले जाने
01:24और एड़्जस्ट करने का मौका भी
01:26खो सकते हैं हलांकि हाउस प्रपर्टी से
01:28जूड़े नुकसान को आप आगे ले जा सकते हैं
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