US Court On Trump Tariff: अमेरिकी संघीय अपीलीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) द्वारा लगाए गए टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया, यह फैसला विशेष रूप से भारत समेत अन्य देशों पर लागू शुल्कों पर केंद्रित था। अदालत ने कहा कि ट्रंप ने 1977 के आपातकालीन कानून का गलत उपयोग किया। इससे भारत को 25 प्रतिशत शुल्क में राहत मिल सकती है, लेकिन रूस से तेल आयात पर लगाए गए शुल्क पर इसका असर नहीं होगा। ट्रंप ने फैसले की आलोचना की और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का इरादा जताया। यह निर्णय अमेरिकी व्यापार नीति को प्रभावित कर सकता है।
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00:00अमेरिकी पूर्ट ने ट्रम्प टैरिफ को बताया गैर कानूने
00:05भारत को कितनी मिलेगी राहर, कहां कितना असर, जाने विस्तार से
00:11अमेरिका में एक बड़ी खबर आई, दरसल वहां की एक अदालत ने राश्टरपती डोनाल्ड ट्रम्प को जोरतार छटका दिया
00:19अदालत ने कहा कि ट्रम्प ने जो कुछ चीजों पर टैक्स जिसे टैरिफ कहते हैं, लगाए थे वे गलत, होट ने साफ साफ कहा कि
00:29अमेरिका के राश्टरपती के पास इतने बड़े अधिकार नहीं कि वे अपनी मर्जी से ऐसे टैक्स लगा पाएं
00:35ये फैसला भारत के लिए भी अच्छी ख़बर हो सकता है, क्योंकि इससे भारत पर लगा हुआ टैक्स, टैरिफ, गलत साबित हुआ, गयर कानुनी साबित हुआ
00:45अलगी अभिन टैक्स को पूरी तरह से हटाया नहीं गया
00:48अदालत ने कहा कि ये टैक्स 14 अक्टूबर तक लगे रहेंगे
00:53ऐसा इसलिए किया गया, तकि ट्रम्प सरकार के पास सुप्रेम कूट में अपील करने का समय
00:58ट्रम्प ने कहा कि वो इस फैसले को सुप्रेम कूट में चुनावती देंगे
01:03अमेरिकी संध्य सिर्कुट अपीलिय न्यायाले नाम के एक बड़ी अदालत ने पाया
01:09कि ट्रम्प ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया
01:13ट्रम्प ने पुरानी कानून जिसका नाम ममिसू सदत्त का अंतराश्ट्रिया आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिन्यम है
01:20उसका सहारा लिया
01:21इस कानून का इस्तेमाल तब किया जाता है जब देश में कोई बहुत बड़ी अमर्जंसी हो
01:27ट्रम्प ने अमेरिका के दूसरे देशों के साथ व्यापार में होने वाले घाटे को राश्ट्रिया आपातकाल बताया
01:34और इसी बहाने से बहुत सारे देशों पर उचे टैरिफ लगा दिये
01:39पूप ने कहा कि व्यपार घाटा कोई ऐसा राश्ट्रिय आपारकाल नहीं जिसके लिए इस कानून का इस्तिमाल किया जाए। ये एक तरह से टरंप को सीधी सीधे फटकार थी कि उन्होंने कानून का गलत मतलब निकाला और अपनी ताकत का बेमतलब इस्तिमाल किया। ये फ
02:09टरेफ अप्रील में लगाई गए थे जब टरंप ने लगभग सभी अमेरिकी व्यापारिक साचेदारों पर टैक्स बढ़ा दिये। इससे ठीक पहले चाइना, मेकसिको और कैनेडा पर भी ऐसे ही शुलक लगाई गए। टरंप ने इसे लिबरेशन डे कहा और ऐसे देशो
02:39की मन्सूरी के बिना लगाए गए। अदालत ने ये कहा कि राश्टरपती अपनी मर्जी से ऐसे बड़े फैसले नहीं ले सकते। टरंप इस फैसले से खुश नहीं है, उन्होंने इसे बहुत पक्ष बाती पाया और कहा कि अगर ऐसा ही हो रहा है तो ये आमेरिका को तबाह
03:09ये फैसला भारत के लिए जाहिर तोर पर एक अच्छी खबर है, ये उन टेक्सों पर लागू होता है जो ट्रंप ने अंतराश्ट्या आर्टिकाबाद कालवाले कानून के तहत लगाए। इसका मतलब ये कि अगर सुप्रीम कूर्ट की निचली अदालत के फैसले को बरकरा
03:39अलकि एक बात साफ नहीं है, रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका ने भारत पर 25 प्रतिशत का एक अलग दंडात्मक शुल्क लगाया। ये शुल्क राष्ट्रिय सुरक्षा के कारण लगाया था ना कि आर्थिक आपारकाल के तहत। अदालत के इस फैसले में वे शुल्क �
04:09जना भारत के लिए महत पपून जीत होगी।
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