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Sambhal Jama Masjid: संभल की जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है... कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष (Muslim) को बड़ा झटका दिया है... इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है... ये याचिका सिविल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए की गई थी.


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00:00उस्ता है संता है
00:12संन्भल जञान मस्जिद दोर हरी हर मंदिर क्रावल summers मॉद मामले में इलाबाद हाइकोट नी बड़ा फैसला सुना आया है
00:20कोट ने मुसलिम पक्ष को बड़ा जटका दिया है
00:22इलावाद हाई कोट ने फैंसला सुनाते हुए
00:25मुसलिम पक्ष की पुनर विचार याचिका खारिच कर दी है
00:28ये याचिका सीविल कोट के आदीश को चुनोती देते हुए की गई थी
00:32इस मामले में आदालत ने 13 मई को फैंसला सुरक्षित रखा था
00:36अब कोट के इस फैंसले के बाद आगे इस मामले में क्या होगा और ये पुरा विवाद क्या है
00:41ये सब कुछ हम इस वीडियो में आगे जानेंगे
00:44लेकिन उससे पहले कोट के इस फैसले पर हिंदु पक्ष के वकील हरी शंकर जैन क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिये
01:14मुसलिम पक्ष की सिविल रिवीजन पिटूशन खारीच कर दी है
01:42अब अगर मुसलिम पक्ष चाहे तो वो सुप्रीम कोट का रुक कर सकता है
01:46कोट ने ट्रायल कोट की उरसी जारी एड़बुकेट कमिशन की जाच में हस्तक शेप से इनकार कर दिया है
01:52इसका मतलब यह है कि सर्वे पर रोक नहीं लगाई जाएगी
01:56यह आदेश जस्टिस रोहित रंजन अगरवाल की कोट ने सुनाया
02:00यह तो बात हुई मौजूदा फैसले की और उस फैसले के बाद क्या क्या होगा उसकी
02:05अब जानते ही कि आखिर ये पूरा विवाद है क्या
02:08ये विवाद तब शुरू हुआ जब हिंदू पक्ष ने दावा किया कि
02:2116.000 सदी की शाही जामा मस्जुद का निर्मान बाबर की शाशनकाल में हरीहर मंदिर को तोड़ कर किया गया था
02:28इस दावे के अधार पर संभल की स्थानिय अदालत ने 19.00 नमबर 2024 को मस्जुद का सर्विक्षन करने का आदेश दिया था
02:37सर्विक्षन के दुरान 24.00 नमबर 2024 को हिंसा भड़क उठी जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल भी हुए
02:45जामा मस्जिद प्रवंधन समिती ने स्थानिय अदालत के सर्विक्षन आदेश को चुनोती देते हुए
02:50इलाबाद हाई कोट में सिविल रिवीजन व्याचि का दायर की थी
02:54समिती ने ये तर्क दिया था कि ये मामला 1991 की पूजा स्थल अधिनियम के तहट प्रतिवंधित है
03:00जो 15 अगस 1947 को किसी भी धार्मिक स्थल की स्थिती को बनाये रखने का प्राबधान करता है
03:07हिंदु पक्ष का ये दावा है कि मस्जिद में मंदिर के अवश्येश मौजूद है जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे एतिहासिक मस्जिद बताते हुए सर्वेक्षन को गैर कानूनी करार दिया है
03:17लेकिन अब इलावाद हाई कोट से मुसलिम पक्ष को बड़ा जटका लगा है और उनकी सर्वे पर रोक लगाने वाली मांग को भुकरा दिया गया है
03:25इस खबर में फिलहाल इतना ही आपका इलावाद हाई कोट के इस फैंसले पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दे वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें One India हिं
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