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  • 26 minutes ago
चुनाव आयोग ने देश के छह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों—अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, मिजोरम, ओडिशा और सिक्किम में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) की घोषणा की है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वोटर लिस्ट को अपडेट करना, नए युवा मतदाताओं के नाम जोड़ना और गलतियों को सुधारना है। इसके लिए 1 जनवरी 2027 को अर्हता तिथि तय की गई है, साथ ही साल 2027 की अन्य तिमाहियों में 18 वर्ष के होने वाले युवाओं को भी एडवांस आवेदन की सुविधा मिलेगी। शेड्यूल के मुताबिक 30 नवंबर को ड्राफ्ट लिस्ट जारी होगी और 21 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए अधिकारियों के तबादलों पर रोक समेत कड़े निर्देश जारी किए हैं।

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00:05अपडेट करने और नए वोटरस को जोडने के लिए चुनावा आयोग ने बड़ा कदम उठाया है
00:11आयोग ने छे राजियों और केंद्रशाशित प्रदेशों में विशेश संशिप्त पुनरिक्षड यानी स्पेशल समरी रिवेजन की घोशना की है
00:21ये प्रक्रिया अरुणाचल प्रदेश, चंदिगर, दाज़रा एवं नगर हवेली और दमन एवं दूइप, मिजोरम, ओडेशा और सिक्किम में आयोजित की
00:31जाएगी
00:32इस अभियान का मकसद मतदाता सूची को अपडेट करना, नए और युवा मतदाताओं के नाम जोडना और मौझूदा सूची में
00:40मौझूद गल्तियों को ठीक करना है
00:43आयोग ने 1 जनवरी 2027 को अरहता तिथी निरधारित किया है
00:48खास बात यह है कि 1 अप्रेल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 को 18 साल के होने वाले युवाओं
00:55को भी एडवान्स में आवेदन करने की सुविधा बिलेगी
00:59चुनावायों के जारी शेडियूल के मुताबिक सबसे पहले 20 नवंबर 2026 तक पोलिंग स्टेशनों का न्यूकती करन किया जाएगा
01:07इसके बाद 30 नवंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी
01:11ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद 30 नवंबर से 30 दिसमबर तक नाम जुड़वाने, हटवाने और किसी भी तरह की
01:19गलती सुधारने के लिए दावे और आपतिया दर्ज कराई जा सकेंगी
01:24इनका निप्टारा करने के बाद 21 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी
01:31इस पूरी प्रक्रिया को पार्थ दर्शी और समय बध तरीके से पूरा करने के लिए चुनाव आयोग ने अधिकारियों को
01:38भी निर्देश चारी किये हैं
01:40आयोग के मुताबिक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 सीसी के तहट मतदाता सूची तयार करने में लगे अधिकारी
01:51आयोग में प्रतिनियुक्ती पर माने जाएंगे
01:54मुख्य सचीवों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गए हैं कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्री
02:03करन अधिकारी और बूथ लेवल अधिकारियों के पद खाली न रहें
02:07इसके अलावा पुनिरिक्षर प्रक्रिया के दौरान आयो की मन्जूरी के बिना किसी अधिकारी का तबादला नहीं किया जा सकेगा
02:16निर्वाचन रजिस्ट्री करन अधिकारीयों की जिम्मेदारी होगी कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से छूटे नहीं और किसी अपात्र
02:26व्यक्ती का नाम सूची में शामल ना हो
02:28ब्योरो रिपोर्ट एटीवी भारत

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