00:00दिली में मुबाइल इंटरनेट सेवा पर रोक लगाने के मामले में केंद्रिय ग्रहस अचीव गोविंद मोहन ने सुप्रीम कोट से
00:08बिना शर्त माफी मांगी है
00:09उन्होंने अपने हलफ नामे में कहा कि कोट के आदेश का उलंगन जान बूच कर नहीं किया गया
00:16सरकार ने दलीर दी कि अफवाहों को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया था
00:23ग्रहस अचीव के मुताबिक 9 अक्टूबर की रात 11 बजे से 10 अक्टूबर की रात 11 बजे तक
00:29राय सीना हिल्स के 4 किलोमीटर के दायरे में मोबाइल इंटरनेट सेवा लंबित की गई थी
00:36उन्होंने कहा कि ये प्रतिबंध केवल सेलूलर इंटरनेट तक सीमित था
00:40वाइफाई और ब्रॉड बैंड सेवाओं पर रोक नहीं लगाई गई थी
00:45दरसल 11 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ग्यानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस द्वारा रोके जाने के मामले
00:52में
00:53सुप्रीम कोट ने ग्रहस अचीब दिल्ली पुलिस कमिशनर और DMRC के चेर परसन को अवमानना नोटिस जारी किया था
01:01कोट ने ये कदम अपने पहले के आदेश के कथित उलंगन को लेकर उठाया था
01:06अपने हलफ नामे में ग्रहस अचीब ने कहा कि दिल्ली पुलिस से इंटिनेट सेवा निलंबित करने का अनुरोध मिला था
01:13स्थीती की गंभीरता और सारवजनिक व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत को देखते हुए इस पर कानून के मताबिक विचार किया
01:21गया
01:21ग्रहस अचीब ने सुपरीम कोट से अनुरोध किया है कि वो अपने 11 अक्टूबर के आदेश में बदलाव करे
01:27ताकि कानूनी प्रावधानों और निरधारित सुरक्षा उपायों के तहत जरूरत पढ़ने पर इंटिनेट सेवा निलंबित की जा सके
01:36उन्होंने कोट से अभमानना नोटिस खारिच करनी की भी अपील की
01:41ब्योरो रिपोर्ट एटीवी भारत
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