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  • 9 minutes ago
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक की श्रृंगेरी विधानसभा सीट पर साल 2023 में हुई मतगणना की वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध न होने पर चुनाव आयोग पर गहरी नाराजगी जताई है। अदालत ने सवाल उठाया कि चुनाव जैसी महत्वपूर्ण संस्था अपने रिकॉर्ड कैसे खो सकती है। यह मामला कांग्रेस नेता टीडी राजेगौड़ा की याचिका से जुड़ा है, जिन्होंने बीजेपी उम्मीदवार जीवराज के खिलाफ अपील की है। हाई कोर्ट के निर्देश पर पोस्टल बैलेट की दोबारा गिनती के बाद परिणाम बदल गए थे, जिसके बाद राजेगौड़ा ने मूल मतगणना और री-काउंटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ ऑब्जर्वर रिपोर्ट की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को चेतावनी दी है कि यदि अगली सुनवाई तक दस्तावेज पेश नहीं किए गए, तो अदालत इसके विपरीत निष्कर्ष निकाल सकती है।

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Transcript
00:28Supreme Court
00:30आयोक के वकील ने बताया कि मूल मत गड़ना की विडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है
00:35इस पर कोट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि चुनाव आयोक के लिए चुनाव से जुड़े रिकॉर्ड सुरक्षित रखना जरूरी
00:42है
00:43बेंच ने साफ किया कि वो रिकॉर्ड नहीं मिलने की दलील को आसानी से सुईकार नहीं करेगी
00:49कोट ने आयोक को अगली सुनवाई में उपलब्ध सभी दस्तावेस पेश करने का नरदेश दिया
00:55साथ ही चेतावनी दी कि रिकॉर्ड पेश नहीं किये जाने पर इसके विपरीत निशकर्ष निकाला जा सकता है
01:01ये मामला 2023 के करनाटक विधान सभा चुनाव में श्रिंगेरी सीट से जुड़ा है
01:07शुरुआत में कॉंग्रेस के टीडी राजे गोड़ा ने जीत दर्ची थी
01:11इसके बाद बीजेपी उमिद्वार जीव राज ने करनाटक हाई कोट में चुनाव परिणाम को चुनावती दी
01:18हाई कोट के नरदेश पर पोस्टल बैलेट की दोबारा गिनेती हुई
01:23इसमें 289 खारिच किये गए पोस्टल वोटो का दोबारा सत्यापन भीशा मिल था
01:29रीकाउंटिंग के बाद नतीजा बदल गया और जीव राज को विजेता घोशित किया गया
01:35इसके खिलाफ राजे गोड़ा ने सुप्रीम कोट का रुख किया
01:38राजे गोड़ा ने मूल मतगड़ना और दोबारा गिनेती की विडियो रिकार्डिंग के साथ चुनाओ उब्जर्वर की रिपोर्ट भी मांगी है
01:47माई में सुप्रीम कोट ने अंत्रिम राहत देते हुए याचि का लंबित रहने तक उन्हें विधान सभा सदस्य बने रहने
01:54की अनुमती दी थी
01:55ब्योरो रिपोर्ट एटीवी भारत
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