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सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार से जुड़े संवेदनशील मामले में बड़ी सुनवाई हुई। अदालत ने फिलहाल याचिककर्ताओं की अंतरिम राहत की मांग को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल समाचार पत्रों में छपी रिपोर्टों या प्राथमिक आरोपों के आधार पर सीधे कोई दंडात्मक निर्देश जारी नहीं किए जा सकते। अदालत ने मामले में प्रक्रिया का पालन करते हुए चुनाव आयोग (Election Commission of India) और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर उनका आधिकारिक पक्ष मांगा है।

The Supreme Court of India has issued a notice to the Election Commission of India and the Central Government regarding petitions filed against Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar. The court refused to issue any interim orders or suspension against the CEC at this stage, emphasizing that official responses and records must be examined before drawing any conclusions based on media reports.

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00:00इस वक्त बड़ी ख़बर है सुप्रीम कोट से और सुप्रीम कोट में चल रही सुनवाई को लेकर SIR का वीरो
00:05जो पूरे देश में चल रहा है ग्यानेश कुमार मुक्य चुनावायुत के खिलाब जस तरह से सुप्रीम कोट में याचिकार
00:11डाली गई थी उस मामले की सुनवा�
00:14के दोरान कोट ने फिलाल कुई अंत्रेमादेश देनी से मना कर दिया है, कुई अंत्रेमादेश क Oops की तरफ से
00:20जारी नहीं हुआ, सुपरीम कोट ने साफ किया कि सर्फ किसी अख़वार में प्रिकाशित रिपोर्ट के आधार पर अधालत सीधे
00:26कुई आधेश नहीं देगा, इ
00:32बिखत जरूरी हो जाता है और इसी वजह से कोट ने चुनावायोग को नोटिस जारी किया और इस मामले में
00:37जवाब मांग लिया है।
01:02सिफ रिवीजन की प्रक्रिया से बताया गया है यानि कि SIR में जो डिसीजन लिये गए हैं SIR की पूरी
01:08प्रक्रिया के भीतर वो मतभेद के साथ लिये गए हैं।
01:32याची का करताओं का कहना है कि अगर आयोग के समविधानिक धाचे में फैसल लिनी की प्रक्रिया कुले कर गंभीर
01:37सवाल हैं तो इसकी न्याइक जांच हूनी चाहिए।
01:40अलगि सुप्रीम कूर्ट ने इन आरुपो को अभी सही नहीं माना है और नाहीं गलत गोशित किया।
01:44अदालत ने कहा कि पहले चुनावायोग का जवाब सामने आना जरूरी है यानि कि कूर्ट फिलहाल उपलब्ध मीडिया रिपूर्ट्स और
01:50याची का करताओं के आरुपो के आधार पर सीथे कोई निशकर्ष निकालने के मूड में नहीं है।
01:56चुनावायोग से जवाब मिलने के बाद अदालत ये देखेगी कि पूरे मामले में बास्तम में हुआ क्या था और क्या
02:01किसी नियम या फिर समयधानिक प्रफिया का उलंगन किया गया।
02:26आयोग अपने जवाब में ये बताएगा कि जिन फैसलों और प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए गए वे तिस तरह लिये गए
02:31थे।
02:56का डर निकल के हा रहा है। उनका कहना है कि उनका वोट डालने का अधिकार उनसे छीना जा रहा
03:01है।
03:01जबरन नाम किसी एक खास दल को फायदा बहुचाने के लिए SIR जो ट्राफ्ट है, SIR की जो लिस्ट आती
03:08है, मदाता सुची जो आती है, फाइनल वाली उसमें से नाम हटाया जा रहा है, काट दिया जा रहा है।
03:14कई गंभी सवाल याची का कड़ता और आप क्या सकते हैं, पेड़ित जो है इस मामले के वो उठाते नजर
03:20आ रहे हैं सिधे, ग्यानिश कुमार और चुनावायो को सवाल ये कड़ घड़े में खड़ा करते हुए।
03:24देखना दिल्चस्प होगा कि कोट आगे अब इस पर क्या कारवाई करता है, लेकिन फिलहाल नोटिस का जवाब देना होगा
03:30चुनावायो को जुकिया, बस सुप्रीम कोट ने जवाब मांगने के तहत कहा है, सफाई देने को कहा है कि ये
03:36जो तमाम दावे हैं, S.I.R. की प्
03:54तो यही है कि अख़वार में छपी रिपोर्ट अपने आप में अंतिम न्याय कादेश का अधार नहीं बनेगी, अदालत पहले
03:59संबंधित संस्था यानि कि चुनावायो का पक्ष दुनेगी, नोटिस जारी होने के बाद अब चुनावायो का जवाब इस मामले की
04:05अगली द
04:24अपना पक्ष रखेगा और उसके बाद अतालत दाय करेगी कि इस पूरे विवाद में आगे किस तरह की नाएक कारवाई
04:29की ज़रुत है, नोटिस कच क्या जवाब आता है, नजर हमारी बनी रहेगी, आपके मन में कोई सवाल है, आपके
04:34मन में कोई दावे हैं, कॉमेंट ब�

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