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  • 15 minutes ago
महाराष्ट्र के पुणे जिले के नसरपुर में तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी भीमराव प्रभाकर कांबले (उम्र 65) को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा कि जघन्य और घिनौनी वारदात के लिए उम्रकैद की सजा काफी नहीं है. इसके लिए फांसी की सजा भी छोटी है लेकिन कोर्ट के पास देने को इससे बड़ी सजा नहीं. महाराष्ट्र दिवस पर भोर तालुका के नसरपुर में एक चौंकाने वाली घटना हुई, जहां साढ़े तीन साल की मासूम बच्ची के साथ रेप करने के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई. पुणे ग्रामीण पुलिस ने मामले की तेजी से जांच की और सिर्फ 14 दिनों के अंदर चार्जशीट दायर कर दी. 

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Transcript
00:02बहाराश्रो के पूरे जिले में 3 साल की बच्ची से दुशकर्म और हत्या करने के आरोपी भीम राव कामले को
00:08विशेश फास्ट ट्रैक कोट ने फासी की सजा सुनाई है
00:25कोट का ये फैसला वारदात के 60 दिन के बाद आया है
00:28अदालत ने इस मामले को rarest of rare श्रेणी का बताते हुए कहा कि आरोपी का क्रित्य बेहत क्रूर, अमानवीय
00:36और बरबर था
00:37कोट के इस फैसले के बाद पीडित परिवार का कहना है कि उन्हें न्याय तभी मिलेगा जब आरोपी फासी पर
00:44चड़ जाएगा
01:02सोमवार सुभा कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी को अदालत में पेश किया गया था
01:06कामले पेशे से मजदूर है
01:08दोशी करार दिये जाने के बाद अदालत ने कामले से पूछा कि उसे क्या सजा दी जानी चाहिए
01:14इस पर कामले ने कहा कि उसने कोई अपराध नहीं किया
01:17Hando had said that she said that she could not show that she could show that she could give her
01:24this line and she could show that she could be some trouble it was one of the.....
01:31Its code in the morning in Murthy David, they gave us the truth because that was the incident.
01:47Prosecution, Defense and Court has not taken away from this case on priority basis, day-to-day conducts, and in
01:5516 days, 55 witnesses examined.
02:20Bureau Report, ETV भारत
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