00:04आधार काड का गलत इस्तमाल कर घुस्ट पैठिये और अवैध प्रवासी नाकरिक्ता संबंधी जरूरी दस्तावेज हासिल कर रहे हैं।
00:31नए मतदाता पंजी करण के आवेधन फॉम में भी इसे जन्मति थी और पते के सबूत के रूप में इस्तमाल
00:38किया जा रहा है।
01:03याचिका में ये निर्देश देने की भी मांग की गई है कि नए मतदाता पंजी करण फॉम में आधार कार्ट
01:09को जन्मति थी और निवास के सबूत के तौर में इस्तमाल करना गैर कानूनी माना जाए।
01:15याचिका करता के मताबिक ऐसा करना आधार अधीनियम 2016 की धारा 9, जन्प्रतिनिधित्व अधीनियम 1950 की धारा 23, 4 और
01:25सम्मिधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ है।
01:32याचिका में तरक दिया गया कि आधार अधीनियम 2016 की धारा 9 में साफ तोर पर लिखा है कि आधार
01:40नागरिक्ता या निवास स्थान का सबूत नहीं है।
01:43याचिका में ये भी कहा गया कि भारतिय विशिष्ट पहचान प्राधी करण की 22 अगस्त 2023 की अधी सूचना में
01:51सपश्ट रूप से लिखा गया है कि आधार केवल पहचान का सबूत है नागरिक्ता, पते या जन्मति ठीका नहीं।
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