00:30अब खान सर कहीं भी जा सकते हैं, उनकी गिरफतारी नहीं हो सकेगी।
01:01इस परवकिल अर्विंद कुमार ने कहा कि खान सर ने गाड़ खुद से नहीं रखे हैं।
01:06खान सर के पास क्रिमिनल हिस्ट्री की जानकारी नहीं थी।
01:10आत्मरक्षा में गोली चलाई गई भैफ अलाने का कोई मकसर नहीं था।
01:29जिला जजने खान सर को प्रोडक्षन देते हुए दंडात्मक कारवाई पर रोक लगा दी है।
01:34आपको बता दें कि खान सर ने सोंबार को पटना जिला कोट में अग्रिम जमानत याच्च का दायर की थी।
01:40जिसमें कहा गया है कि पुलिस ने बिना वज़य खान सर के खिलाफ संगीन धाराएं लगा दी है।
01:45अब देखना होगा कि आगे इस केस में क्या होता है।
01:48जाच्च में खान सर पुलिस का सायोग करते हैं या फिर नहीं।
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