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  • 3 weeks ago
सरकार मनरेगा की जगह एक जुलाई से विकसित भारत- रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम (VB-G RAM G एक्ट) लागू करने जा रही है. इसके लिए केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है. ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, ये कानून एक जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा. अधिसूचना में भरोसा दिया गया है कि MGNREGA से नए ढांचे में बदलाव सही तरीके से होगा और इससे कामगारों को कोई समस्या नहीं होगी. अधिसूचना के अनुसार 30 जून तक MGNREGA के तहत जारी कार्यों को सुरक्षित रखा जाएगा और उन्हें बिना किसी रुकावट के नए ढांचे में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. मौजूदा ई-केवाईसी सत्यापित मनरेगा जॉब कार्ड तब तक वैध रहेंगे.. जब तक नए "ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड" जारी नहीं हो जाते. इसमें कहा गया है कि लंबित ई-केवाईसी के कारण श्रमिकों को रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा और जिनके पास जॉब कार्ड नहीं हैं, उनका पंजीकरण ग्राम पंचायत स्तर पर जारी रहेगा.  

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00:041 July
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00:061 July
00:071 July
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00:28जी रामजी योजना के अंतरगत ग्रामीन छेत्र में रोजगार चाहने वाले हमारे मज़दूर भाईयों को बहनों को अब सो नहीं
00:46साल में 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा
00:50अधिशूचना में भरोसा दिया गया है कि मनरेगा से नए धाचे में बदलाव सही तरीके से होगा और इससे कामगारों
00:58को कोई समस्या नहीं होगी
01:00अधिशूचना के अनुसार 30 जून तक मनरेगा के तहट जारी कारियों को सुरक्षित रखा जाएगा और उन्हें बिना किसी रुकावट
01:08के नए धाचे में ट्रांस्वर कर दिया जाएगा
01:10मौझूदा EKYC सत्यापित मनरेगा जॉब कार्ड तब तक वैद रहेंगे जब तक ग्रामेर रोजगार गारंटी कार्ड जारी नहीं हो जाते
01:20इसमें कहा गया है कि लंबित EKYC के कारण शर्मिकों को रोजगार से वन्चित नहीं किया जाएगा
01:26और जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है उनका पंजी करन ग्राम पंचार्ड एससर पर चारी रहेगा
01:32इस ट्रांजेसंट पिरेड में कोई मजदूर भाई बहन जो काम चाहता हो वो रोजगार से बंचित नहो इसकी संपूर्ण व्यवस्था
01:47कर ली गई है
01:49विक्सित भारत जी राम जी के अंतरगत अधिक्तम राज्यों को छे महा का समय रहेगा
02:04मंतराले के मुताविक वेतन भुगतान, शिकायत निवारन, आवंटन मांदन और परिवर्तन समधी प्रावधानों से जुड़े नियमों का मसोधार राज्यों और
02:13केंदर शासित प्रदेशों की विशार से तैयार किया जाएगा
02:16सरकार का कहना है कि नए कानून ते रोजगार सरजर, गाउं में बुनियादी ठाशों की विकास और गाउं में आत्म
02:23निर्वर्ता को बढ़ावा मिलेगा
02:26केंदर सरकार ने इस स्कीम के लिए 45,600 करोड रूपे से ज़्यादा जारी किया है जबकि ज़्यादत राज्यों ने
02:34भी अपने बजट में इसका इंतजाम कर रखा है
02:37इस तरह से केंदर और राज्यों का कुल आवंटन एक लाख 11,000 करोड रूपे से ज़्यादा होगा
02:43Bureau Report PTV भारत
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