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  • 4 months ago
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिससे उन्हें बड़ा झटका लगा है. यह मामला हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा की शिकायत से जुड़ा है. सुनवाई के दौरान खेड़ा की ओर से इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा गया कि यह मामला मानहानि का है और गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है. वहीं, असम सरकार की ओर से दलील दी गई कि मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं, जिसके लिए हिरासत में जांच जरूरी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी खेड़ा को राहत देने से इनकार कर चुका है. अब मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी.

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00:23प्रिश्ट वकील अभिशेक मनु सिंख्वी ने दलील दी कि ये मामला राजनीती से प्रेरित है और इसमें गिरफतारी की कोई
00:30जरूरत नहीं वहीं असम सरकार की और से एडोकेट जनरल देवजीत सैकिया ने कहा कि मामला सिर्फ मानहानी का नहीं
00:40बलकि धोखा धड़ी और जाल साजी जैसे गंभीर आरोपों से जुड़ा है
00:47दरसल पवन खेडा ने आरोप लगाया था कि सीएम की पत्नी के पास कई पासपोर्ट है जिसके बाद उनके खिलाफ
00:54केस दर्च हुआ
00:54इससे पहले सुप्रीम कोट ने भी खेडा को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया था
00:59फिलहाल पुलिस की जाच जारी है
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