जबलपुर : नर्सिंग ऑफीसर भर्ती में महिलाओं को 100% आरक्षण देने के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुरुष अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है. इस मामले में जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा है कि आगामी नर्सिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाए. इससे पहले कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि जेंडर के आधार पर नर्सिंग भर्ती में भेदभाव क्यों किया जा रहा है?पुरुष अभ्यर्थियों ने दायर कराई थी याचिकादरअसल, हाईकोर्ट की मुख्य खंडपीठ जबलपुर में इस मामले को लेकर याचिका दायर की गई थी. याचिकाकर्ता संतोष.
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