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  • 1 week ago
Delhi Private School Fee Rule: 2026-27 से लागू होगा

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00:00दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की फीस को नियंतरित करने वाले नए कानून को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है
00:05दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि ये कानून 2026 से 27 के एकेडमिक सेशन से लागू किया जाएगा
00:13यानी 2025 से 26 सत्र में इस नियम को लागू नहीं किया जाएगा
00:18ये जानकारी दिल्ली सरकार की ओर से ASGSV राजू ने सुप्रीम कोर्ट को दी
00:23उन्होंने कहा कि सरकार इस आशवासन को रिकॉर्ड पर लेनी के लिए तयार है
00:27सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था
00:32जिसमें नए कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था
00:35सुप्रीम कोट ने कहा कि अब जब सरकार ने कानून को अगले साल से लागू करने का सपश्ट आश्वासन दे दिया है तो फिलहाल कोट के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है
00:42जस्टिस पीएस नर्सिम्हा ने कहा कि कोट की चिंता कानून के जल्दबाजी में लागू होने की प्रक्रिया को ले कर थी
00:47नए कानून के तहट प्राइवेट स्कूलों को फीस दै करने के लिए एक कमेटी बनानी होगी
00:52जिसमें स्कूल प्रबंधन, सरकार और अभिभावकों के प्रतिनिधी शामिल होंगे
00:56इस कमेटी के जरीए फीस बढ़ोतरी पर फैसला लिया जाएगा
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