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New Tax Regime वालों के लिए आई सबसे बड़ी खुशखबरी! क्या इस बार बजट में होम लोन और हेल्थ इंश्योरेंस पर मिलेगी भारी छूट? वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से टैक्सपेयर्स के लिए क्या निकलने वाला है, देखिए ये खास रिपोर्ट।
अगर आप इनकम टैक्स की नई रीजीम (New Tax Regime) का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार आगामी 1 फरवरी को पेश होने वाले यूनियन बजट (Union Budget 2025) में नई रीजीम के टैक्सपेयर्स को कुछ खास डिस्कशन (Deductions) की इजाजत देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण इस मास्टरस्ट्रोक के जरिए मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दे सकती हैं।
दरअसल, सरकार का मुख्य फोकस अब नई टैक्स रीजीम को और अधिक अट्रैक्टिव (Attractive) बनाना है। टैक्स एक्सपर्ट्स ने सरकार को सुझाव दिया है कि अगर नई रीजीम में भी होम लोन के ब्याज (Home Loan Interest) और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम (Health Insurance Premium) पर छूट दी जाए, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसे अपनाएंगे। वर्तमान में ये फायदे सिर्फ पुरानी टैक्स रीजीम (Old Tax Regime) में ही मिलते हैं।
About the Story:
The Indian government is reportedly considering introducing specific tax deductions for Home Loan interest and Health Insurance premiums within the New Tax Regime in the upcoming Union Budget 2025. Aimed at making the New Tax Regime more appealing, Finance Minister Nirmala Sitharaman might announce these changes on February 1st to provide relief to taxpayers and simplify the tax structure.

#Budget2025 #IncomeTax #NewTaxRegime #OneindiaHindi #NirmalaSitharaman

~HT.318~ED.276~

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Transcript
00:00नई रिजीम के टेक्स पेर्स को खुश खबरी
00:02इन दो डिड़क्शन्स का बजट में होगा एलान
00:06अगर आप इंकम टेक्स की नई रिजीम का इस्तमाल करते हैं तो आपके लिए खुश खबरी है
00:10सरकार नई रिजीम के टेक्स पेयर्स को कुछ खास डिड़क्शन की इजाज़त देने पर विचार कर रही है
00:16इस कैलान वितमंदर निर्मला सीता रमन एक फरवरी को यूनियन बजट में कर सकती है
00:21सरकार नई इंकम टेक्स की नई रिजीम को और अट्रैक्टिव बनाना चाहती है
00:29टेक्स एक्सपोर्ट्स ने सरकार को कुछ खास डिड़क्शन नई रिजीम में भी देने की सलाह दी है
00:35उनका कहना है खास कर होम लोन के इंट्रेस्ट और हेल्थ इंशॉरंस के प्रीमियम पर डिड़क्शन का लाव नई टेक्स रिजीम में भी मिलना चाहिए
00:43जुसकी मांग काफी समय से सभी एंप्लोईज कर रहे हैं
00:46इस से नई रिजीम के इस्तेमाल में टेक्स पेर्स के दिल्चस्पी और ज्यादा बढ़ेगी
00:50अभी इंकम टेक्स के सिर्फ पुरानी रिजीम में होम लोन के इंट्रेस्ट और हेल्थ इंशॉरंस के प्रीमियम पर डिड़क्शन मिलता है
00:57एक्स्पर्ट्स ने सरकार से नई रिजीम में भी हिल्थ इंशॉरंस पर डिड़क्शन देने का नुरोद किया है
01:02कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नई टेक्स रिजीम में हिल्थ इंशॉरंस पर डिड़क्शन के सीमा
01:07पच्चिस हजार से पचास हजार तक की जा सकती है जो की एक बड़ा नंबर है
01:12रिपोर्ट्स के मताबिक मेडिकल इंफलेशन सालाना 12 से 14 फीसेदी के रेट से बढ़ रहा है
01:17ऐसे में नई रीजीम के टैक्स पेयोज के लिए भी हल्थ इंशोरस्थ पर डिडट्शन जरुरी है
01:23अब सेक्षन 80 द के तहद सिर्फ पुरानी रिजीम में नहीं और पुरानी दोनों रिजीम में डिडट्शन
01:33टी ओ आई के एक रिपूर्ट के अनुसार सलाना 15 लाख रुपए इंकम वाले इंडिवीजुल को एक लाख रुपए का स्टैंडर्ड या फिर हेल्थ इंशॉरंस डिड़क्शन देने से उसकी करीब 4,000 रुपए की टैक्स सेविंग होगी
01:46एक स्पोर्ट का कहना है कि सेक्शन 80D के तहट हेल्थ इंशॉरंस के प्रीमियम पर डिड़क्शन की इजाज़त नई और पुरानी तोनों रिजीम में होनी चाहिए
01:55होम लोन के इंट्रेस्ट पर भी मिलेगा टैक्स बेनिफिट
01:58एक स्पोर्ट का कहना है कि सरकार होम लोन के इंट्रेस्ट पर डिड़क्शन का फायदा नई रिजीम के टैक्स पेर्स को भी दे सकती है
02:05अब सर्फ पुराने रिजीम का इस्तमाल करने वाले टैक्स पेर्स को ये डिड़क्शन मिलता है
02:10सरकार 24 बी के तहट Tax Pairs Home Loan के इंटरेस्ट पर एक वितवर्ष में 2 लाख रुपए तक कर डिडेक्शन क्लेम कर सकते हैं
02:18इस डिडेक्शन के वज़े से घर खरीदने में Tax Pairs दिल्चस पे दिखाते हैं
02:22लेकिन नई रिजीम के Tax Pairs ये डिडेक्शन नहीं मिलने से निराश हैं
02:26और यही कारण है कि तमाम एक्सपर्ट सरकार को ये राय दे रहे हैं
02:30कि जो पुराने में खास बेनिफेट्स हैं वो नई टेक्श रिजीम में भी शामिल कर दी जाए
02:34उस ख़वर में तुरा ही
02:35लेकिन आप क्या सोचते हैं क्या ये जो चेंजिस हैं वो नई टेक्श रिजीम में होना चाहिए
02:40या फिर कुछ और भी सजेशन से आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए
02:43और अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं One India Hindi
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