00:00अक्सर कहा जाता है कि किसी देश की तरक्की तब तक अधूरी है जब तक वहां की आधी आबादी यानि महिलाय सुरक्षित और सशक्त ना हूँ
00:08इसी दिशा में केतर सरकार ने एक एतिहासिक कदम उठाया है
00:11सरकार ने चार नए लेबर कोड को लागू करने की घोश्टा की है जिसके तहत 29 पुराने और जटेल श्रम कानूनों को हटा कर उन्हें सरल और तरक संगत बनाया गया है
00:21लेकिन आज के वीडियो में हमारा फोकस सबसे खास मुद्धे पर है इन नए नियमों से महिला कर्मचारियों की जिंदगी कैसे बदलेगी
00:29नमस्कार मेरा नाम है रिचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी
00:32सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा संगीता 2020 की ये भारत के लेबर वेलफेर में एक बहुत बड़ा सुधार है
00:40महिला कर्मचारियों के लिए क्या खास है नए नियमों में मैटरिनिटी बेनिफिट्स को बहुत सपष्ट और व्याफक बना दिया गया है
00:47चुट्टी और वेतन अगर किसी महिला ने प्रसाव से पहले 12 महीनों में कम से कम 80 दिन काम किया है तो वो मैटरिनिटी लीफ की हकदार होगी
00:56उसे कुल 26 हफते की चुट्टी मिलेगी जिसमें उसे अपने औसत द्यानिक वेतन के बराबर पैसा मिलेगा
01:02इस मिसे अधिक 8 हफते के प्रसाव की तारीक से पहले लिए जा सकते हैं गोद लेने पर
01:07अगर आप 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेती हैं या सरोगेसी के जरिये मा बनती हैं तो भी आपको 12 हफते और तीन महीने की बाटरिनिटी लीफ मिलेगी
01:16ये चुटी बच्चे के मिलने की तारीक से शुरू होगी सरकार ने कागजी कारवाई को भी आसान कर दिया है अब प्रेगनेंसी या उससे जुड़े किसी केस के लिए
01:25अब रेजिस्टर डॉक्टर के अलावा आशा वरकर या एनिम भी ये सर्टिफिकेट जारी कर सकेंगी इसके अलावा सेक्शन 64 कहता है कि अगर कमपनी महिला करमचारी को
01:36प्री निटल और पोस्ट निटल प्रसव यानि कि प्रसव पुर्व और प्रसव के बाद में फ्री मेडिकल केर नहीं देती है
01:43तो उन्हें लगभग 3500 रुपए का मेडिकल बोनस देना होगा
01:47डिलिवरी के बाद जब महिला काम पर लोटती है तो उसके लिए भी विशेश प्रावधान है
01:51बच्चे के 15 महीने का होने तक मा को दिन में दो बार नर्सिंग ब्रेक यानि दूद पिलाने के लिए जो ब्रेक मिलेगा
01:58उसके लिए वर्क फ्रम होम अगर काम की प्रकृती ऐसी है जिसे घर से किया जा सकता है
02:03तो मैटरनीटी लीव खत्म होने के बाद आपसी सहमती से महीला को वर्क फ्रम होम दिया जा सकता है
02:09और आखिर में सबसे बड़ी राहत क्रेच सुविधा जिन कंपनियों में 50 या उससे अधिक कर्मचारी हैं वहां क्रेच होना अनिवारे रखा गया है
02:17महीला को दिन में 4 बार क्रेच जाने के अनुमती रहेगी अगर कंपनी क्रेच नहीं दे पाती है तो उसे प्रती बच्चा 500 प्रती माह का क्रेच भत्ता देना होगा
02:27ये सुविधा अधिक तम 2 बच्चों तक मिलेगी
02:30ये नए नियम नकिवल महीलाओं को कारिस्थल पर सुरक्षा देते हैं बलकि उन्हें करियर और परिवार के बीच संतुलन बनाने में भी मदद करते हैं
02:39महिलाओं के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए
02:41उन्हें नाइट शिप्ट में काम करने की भी छूट दी गई है
02:43लेकिन इसके लिए कमपनियों को सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने होंगे
02:48इस ख़बर में इतना ही लेकिन इस नए नियम पर आपकी क्या राय है
02:52हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं
02:54इस वीडियो को हर वरकिंग बॉमेन के साथ शेयर भी जरूर करें
02:57और बाकी खबरों के लिए देखते रहे हैं One India Hindi
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